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Pension to Widow of Retired Employee: रिटायर्ड कर्मचारी की विधवा को पेंशन देने में सरकार ने लगा दिए 12 साल, कोर्ट ने सरकार पर लगा दी कॉस्ट, 6% ब्याज के साथ पेंशन भी देनी होगी

India News (इंडिया न्यूज),Pension to Widow of Retired Employee, हरियाणा : पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने  कहा है कि रिटायर्ड लोगों की पेंशन और पेंशन लाभ राज्य की अनुकंपा या ईनाम बल्कि यह अनुच्छेद 300-ए के तहत उनका संवैधानिक अधिकार है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में पेंशन जारी करने में देरी के लिए दो अलग-अलग मामलों में पंजाब सरकार पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
उच्च न्यायालय के संज्ञान में आया किृ एक मामले में विधवा 12 साल से अपनी पेंशन का इंतजार कर रही थी और दूसरे मामले में आर्ट शिक्षक की पेंशन जारी करने में 4 साल की देरी हुई थी।

न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा कि भारत एक “कल्याणकारी राज्य” है और राज्य और इसकी संस्थाओं को कानून के अनुसार पेंशन और पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए “उचित” और “प्रभावी” कदम उठाने चाहिए।

पेंशन के लिए 12 साल तक इंतजार करना पड़ा

पहले मामले में, याचिकाकर्ता सुरजीत कौर, एक विधवा, ने याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि उसके पति, सिंचाई विभाग, बीबीएमबी, सुंदरनगर में कार्यरत थे, उनका निधन 2011 में हो गया था। पति की मृत्यु के बाद, विधवा को उसके लाभ से वंचित कर दिया गया था। जिसकी वो हकदार थी। मगर विभाग की और से नो ड्यूज सर्टिफिकेट रोके जाने के कारण उसे पेंशन के लिए 12 साल तक इंतजार करना पड़ा।

अदालत ने कहा, “बीबीएमबी की याचिकाकर्ता के बेबाकी प्रमाणपत्र को लंबे समय तक रोके रखने की कार्रवाई पूरी तरह से मनमाना और अवैध और कानून के किसी भी अधिकार के बिना थी।”

बीबीएमबी अधिकारियों ने याचिकाकर्ता के पति को आवंटित घर को तुरंत खाली न करने पर लगभग 3 लाख का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने बीबीएमबी द्वारा जुर्माना लगाने की कार्रवाई को “उचित नहीं” बताया। अदालत ने कहा सरकार उसे जुर्माने की वो राशि भी ब्याज सहित वापस करे जो उससे अनुचित रूप से वसूली गई है। एक अन्य मामले में, याचिकाकर्ता परमजीत कौर 2019 में एक शिल्प शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। यह आरोप लगाया गया था कि बिना किसी औचित्य के पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया था।

अदालत ने कार्रवाई को “पूरी तरह से कानून के विपरीत” घोषित किया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी धोखाधड़ी या गलत बयानी का कोई आरोप नहीं है और बल्कि राज्य ने खुद याचिकाकर्ता को ग्रेड पे दिया है।

“अन्यथा भी, चूंकि याचिकाकर्ता श्रेणी- III में आता है और पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता से ऐसी कोई वसूली नहीं की जा सकती है,” यह जोड़ा।

अदालत ने यह भी कहा कि यह अपने पेंशनरों के प्रति राज्य की ओर से “मनमानी का उत्कृष्ट मामला” है।

“चौंकाने वाली बात” याचिकाकर्ता, जो एक महिला है, चार साल पहले सेवानिवृत्त हो गई थी और उसे “बिना किसी कारण के” पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया था।

दोनों मामलों में अदालत ने यह भी देखा कि, “पेंशन और पेंशन संबंधी लाभ राज्य का इनाम नहीं है बल्कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत एक संवैधानिक अधिकार है।”

दोनों मामलों में उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, अदालत ने 6% साधारण ब्याज के साथ पेंशन राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अनुपालन करने में विफल होने की स्थिति में, राज्य पर अतिरिक्त 9% ब्याज लगाया जाएगा।

मामलों का निपटान करते हुए और 1 लाख रुपये की लागत लगाते हुए, अदालत ने राज्य को “संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने और कानून के अनुसार सख्ती से और आवश्यक प्रक्रिया का पालन करके उनसे लागत वसूल करने की स्वतंत्रता दी।”

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