India News (इंडिया न्यूज़), ITR Filing Date, नई दिल्ली : फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (असेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आज अंतिम तिथि है। यानी बिना किसी पेनल्टी के आईटीआर फाइल आज केवल रात 12 बजे तक का ही समय है। अगर इनकम टैक्स विभाग की मानें तो कल यानि 30 जुलाई शाम 6.30 बजे तक 6 करोड़ आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं। इनमें अकेले कल 26.76 लाख आईटीआर सिर्फ 30 जुलाई को ही दाखिल किए गए।
अगर आप यह डेडलाइन मिस कर देते हैं तो आपको बाद में रिटर्न फाइल करने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो उसे 5,000 रुपए की लेट फीस अदा करनी पड़ेगी। अगर टैक्सपेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
आईटीआर भरते समय आप हमेशा अपनी आय की सही जानकारी दें। अगर आप जानबूझकर या गलती से भी अपनी आय के स्रोत नहीं बताते तो आपको आयकर विभाग का नोटिस भी मिल सकता है। इतना ही नहीं घर के रेंट या अन्य से होने वाली आय की भी जानकारी देनी होगी, क्योंकि ये आय भी टैक्स के दायरे में ही आती हैं।
अधिकतर देखने में आया है कि बहुत से लोग अपने सारे बैंक के खातों की जानकारी नहीं देते, ऐसा करना गलत है, क्योंकि विभाग ने टैक्सपेयर्स को साफ कहा हुआ है कि सभी बैंक खातों की जानकारी देना जरूरी है। वहीं अगर आपका किसी दूसरे देश में बैंक अकाउंट है तो इसकी जानकारी भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय देनी होगी।
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