इंडिया न्यूज, Uttar Pradesh News (Gyanvapi Masjid Case) : ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) और श्रृंगार गौरी मामले पर आज वाराणसी की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अब अदालत 8 नवंबर को उक्त मामले में आदेश देगी।
भगवान आदि विश्वेश्वर के विराजमान का मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में फैसला आना था। बता दें कि मामले पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस बीते 15 अक्टूबर को हुई थी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।
हिंदू पक्ष ने कहा कि जब ट्रायल होगा, तो मालूम हो जाएगा कि वह मस्जिद है या मंदिर। वहीं दीन मोहम्मद के फैसले के जिक्र पर कहा कि कोई हिंदू पक्षकार उस मुकदमे में नहीं था। इसलिए हिंदू पक्ष पर लागू नहीं होता है।
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