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Aparajita Bill : पश्चिम बंगाल ने यौन उत्पीड़न के मामलों में कड़ी सजा के लिए अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पारित किया

• LAST UPDATED : September 4, 2024
  • दुष्कर्म पीड़ित की मौत पर अब सजा-ए-मौत

  • विधेयक को अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Aparajita Bill : पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है जिसके तहत अगर अब दुष्कर्म पीड़िता की मौत हो जाती है तो दोषी को फांसी की सजा का प्रावधान होगा। नए एंटी रेप विधेयक को ममता सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) नाम दिया गया है।

Aparajita Bill का इस पार्टी ने भी समर्थन किया

नए विधेयक के तहत दुष्कर्म मामले की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़िता के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा होगी। इस बात का बीजेपी ने समर्थन किया है। विधेयक को अब राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। उसके बाद यह राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद यह कानून बन जाएगा।

हम चाहते हैं कि कानून तत्काल लागू हो : सुवेंदु अधिकारी

बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हम चाहते हैं कि कानून तत्काल लागू हो, यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हमें परिणाम चाहिए। इसलिए हम पूरा समर्थन करते हैं। मुख्यमंत्री को जो कहना है, कह सकती हैं, लेकिन गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू होगा। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हमने केंद्रीय कानून में मौजूद खामियों को दूर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, विपक्ष को राज्यपाल से विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहना चाहिए, उसके बाद इसे अधिनियमित करना हमारी जिम्मेदारी है।

मालूम रहे कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त को लेडी ट्रेनी डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद मर्डर कर दिया गया था। रोष स्वरूप देशभर में डॉक्टरों और राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के बाद ममता बनर्जी ने कहा था कि वह राज्य में दुष्कर्म जैसे अपराध के लिए सख्त कानून बनाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इसके लिए दो बार पत्र लिखा था।

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