देश

Teacher Recruitment Scam: पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका खारिज की, 25 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया

India News (इंडिया न्यूज),Teacher Recruitment Scam,कलकत्ता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर एक अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायमूर्ति अभिजीत बनर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में सीबीआई और ईडी जांच के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की अगुवाई वाली एकल पीठ ने गिरफ्तार आरोपी कुंतल घोष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया गया था कि मामले में अभिषेक बनर्जी को फंसाने के लिए ईडी अधिकारियों द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया था। कोर्ट ने दोनों पर 25-25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बनर्जी को फंसाने के लिए मजबूर कर रहे

एकल न्यायाधीश ने जांच में धीमी गति के लिए सीबीआई और ईडी की भी खिंचाई की। “सीलबंद लिफाफों में जो कुछ भी लिखा है वह पुराना है। एजेंसियों ने 2022 में जो हुआ उसका विवरण दिया है लेकिन हम 2023 में हैं। पीठ बनर्जी और घोष द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय के 13 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सीबीआई और ईडी को घोटाले में बनर्जी की भूमिका की जांच करने का आदेश दिया गया था। यह आदेश आरोपी घोष द्वारा ईडी अधिकारियों के खिलाफ कुछ आरोप लगाए जाने के बाद अपने अधिकारियों के खिलाफ राज्य पुलिस की कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करने वाली ईडी की याचिका के जवाब में पारित किया गया था। उन्होंने दावा किया कि अधिकारी उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे और उन्हें मामले में बनर्जी को फंसाने के लिए मजबूर कर रहे थे।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा था कि घोष के आरोप बनर्जी के 29 मार्च के सार्वजनिक भाषण के साथ मेल खाते हैं, जिसमें उन्होंने यह भी दावा किया था कि मामले में गिरफ्तार लोगों को उनका नाम लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। शीर्ष अदालत के निर्देशों के बाद, मामला बाद में न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा को स्थानांतरित कर दिया गया था। 28 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने बनर्जी के खिलाफ एबीपी आनंद के साथ न्यायाधीश के साक्षात्कार का हवाला देते हुए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की खंडपीठ से मामले को फिर से सौंपने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जवाब में हाई कोर्ट ने 1 मई को नोटिफिकेशन जारी किया और केस जस्टिस सिन्हा को सौंपा गया।

यह भी पढ़ें : Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी नीति:राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में फैसला सुरक्षित रखा

यह भी पढ़ें : Jaipur Blast: जयपुर ब्लॉस्टः दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस, एटीएस अफसरों की इंक्वायरी पर लगाई रोक

यह भी पढ़ें : Delhi Riots Case: दिल्ली दंगा मामला: आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Kanchan Rajput

Share
Published by
Kanchan Rajput

Recent Posts

HSSC द्वारा आयोजित होने वाले संशोधित CET शेड्यूल जल्द जारी होने की संभावना, इन उम्मीदवारों को मिलेगा फ़ायदा

India News Haryana (इंडिया न्यूज), HSSC : हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) द्वारा आयोजित होने वाले…

8 mins ago

International Gita Mahotsav का आगाज 28 से, ब्रहासरोवर के पावन तट पर देखने को मिलेगा देश की सांस्कृतिक विरासत का संगम

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करेंगे शिल्प और सरस मेले का शुभारम्भ सरस मेले में 19 राज्यों…

11 mins ago

Mahipal Dhanda : शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना ही प्रदेश सरकार की प्राथमिकता, पंचकूला में बोले शिक्षा मंत्री

सार्थक राजकीय समेकित आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का किया निरीक्षणहर स्कूल मुखिया सार्थक स्कूल…

28 mins ago

Kumari Selja: “गरीबों को नहीं मिल रहा लाभ”, कुमारी सैलजा ने आयुष्मान कार्ड को लेकर सैनी सरकार पर हमला बोला

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Kumari Selja: राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने आयुष्मान कार्ड को…

37 mins ago

Rohtak Road Accident: दर्दनाक हादसा! रोहतक में ट्रक से टकराई कार, पंजाब पुलिस के ASI के बेटे की मौत

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Rohtak Road Accident: हरियाणा के रोहतक जिले में मंगलवार रात…

1 hour ago