इंडिया न्यूज़,(West Bengal teacher recruitment scam case: Abhishek Banerjee gets relief from Supreme Court): टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें जांच एजेंसियों (ईडी और सीबीआई) को अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने का आदेश दिया गया था। हालांकि ये रोक अगली सुनवाई तक लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट 24 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगा। दरअसल पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ होनी है।
कि कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल जज वाली पीठ ने शिक्षक भर्ती घोटाले में जांच एजेंसियों से अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष से पूछताछ करने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिस पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पार्दीवाला की पीठ ने सुनवाई की और कहा अगली सुनवाई तक इस मामले में जांच एजेंसियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।
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