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Prisoner was handcuffed and presented in court: पुलिस अफसर कैदी को हथकड़ी लगाकर कोर्ट में पेश किया तो हाईकोर्ट ने लगा दिया 1 लाख का जुर्माना

• LAST UPDATED : April 22, 2023

India News (इंडिया न्यूज),Prisoner was handcuffed and presented in the court, दिल्ली : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अकाली दल के सदस्य सुरेश कुमार सतीजा द्वारा दायर एक अवमानना मामले में पुलिस अधिकारी बलविंदर सिंह तोरी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सतीजा ने 2018 में अवमानना याचिका दायर की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि बहावाला पुलिस स्टेशन के तत्कालीन अतिरिक्त एसएचओ तोरी ने 2018 के जालसाजी मामले में जांच के दौरान हथकड़ी लगाने के खिलाफ हाईकोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया था।

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि सतीजा को जांच के दौरान अबोहर में अपने बेटों की दुकान पर ले जाते समय तोरी ने हथकड़ी लगाई थी। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने और सरकारी वाहन को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश के कारण तुरी ने एहतियात के तौर पर सतीजा को हथकड़ी लगाई थी।

अदालत ने उस विशेष जांच दल की रिपोर्ट को भी संज्ञान में लिया जिसने इस संबंध में तोरी को दोषमुक्त किया था।

1,00,000 रुपये की लागत का भुगतान किया

हालांकि, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि तोरी ने सतीजा को हथकड़ी लगाई थी, इसलिए उसे 1,00,000 रुपये की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। खर्चा पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ में जमा किया जाएगा।

अदालत ने कहा, “यह भी रिकॉर्ड में आया है कि कई लोग मौके पर जमा हो गए और इसलिए, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को हथकड़ी लगाने का फैसला किया, ताकि उसे पुलिस हिरासत से भागने से रोका जा सके।”

अदालत ने स्पष्ट किया कि लगाई गई लागत का तोरी के सेवा करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सतीजा ने तोरी को लागत का भुगतान करने की तत्परता व्यक्त की थी, लेकिन उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया था कि वह कोई मुआवजा नहीं चाहते हैं और इसके बजाय कैदियों को हथकड़ी लगाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करने के लिए तोरी पर भारी जुर्माना लगाया जाए।

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