देश

Haj pilgrims: हज यात्रियों से क्यों वसूली जा रही है ज्यादा रकम? गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य हज समिति को भेजा नोटिस

India News (इंडिया न्यूज),Haj pilgrims, गुजरात: गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और केंद्रीय और राज्य हज समितियों को इस साल अहमदाबाद से हज पर जाने वाले तीर्थयात्रियों से एकत्र की जा रही “अत्यधिक ज्यादा रकम वसूली” को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति एस वी पिंटो की अदालत ने 2 जून को उत्तरदाताओं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (हज डिवीजन), हज कमेटी ऑफ इंडिया और गुजरात स्टेट हज कमेटी को चार तीर्थयात्रियों द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया।

अहमदाबाद का चयन करने की आवश्यकता

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को सूचित किया कि प्रतिवादी अहमदाबाद के हज तीर्थयात्रियों से अत्यधिक और अस्पष्ट धन एकत्र कर रहे थे, उन्हें सऊदी अरब की विनिमय मुद्रा प्रदान नहीं कर रहे थे और उन्हें हज 2023 के लिए एकत्र की गई राशि का ब्रेक-अप दे रहे थे।

उन्होंने दावा किया कि 6 मई को जारी एक सर्कुलर में हज यात्रियों को मुंबई से यात्रा करने वालों की तुलना में अधिक पैसे का भुगतान करने के लिए अपने पिक-अप पॉइंट के रूप में अहमदाबाद का चयन करने की आवश्यकता थी, भले ही दोनों स्थान सऊदी अरब से समान दूरी पर हों।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि रेस्पॉंडेंट ने उन्हें 2100 सऊदी रियाल की विनिमय मुद्रा और तीर्थ यात्रा के लिए एकत्र किए जा रहे धन का विवरण प्रदान नहीं किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया हज करने के इच्छुक लोगों से आवेदन आमंत्रित करती है, क्योंकि अनुमेय कोटा सऊदी अरब सरकार द्वारा तय किया जाता है। तीर्थयात्रियों को हज समिति के पास पैसे जमा करने की आवश्यकता होती है, जिसमें सऊदी अरब में आवास और अन्य रसद दोनों तरह से संबंधित बिंदुओं से यात्रा व्यय शामिल हैं।

सऊदी रियाल की परिवर्तित मुद्रा

सऊदी अरब में रहने के दौरान तीर्थयात्रियों को भोजन और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2100 सऊदी रियाल की परिवर्तित मुद्रा दी जाती है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि उन्हें अहमदाबाद से यात्रा शुरू करने के लिए 3,72,824 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया था, जबकि मुंबई के लिए यह राशि 3,04,843 रुपये है, और हैदराबाद और बेंगलुरु से यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को 3,05,173 रुपये और 3,03,921 रुपये का भुगतान करना होगा।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हज समिति को उनका पत्र जिसमें आग्रह किया गया था कि वह मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में वसूल की जा रही समान राशि एकत्र करे और उन्हें 2100 सऊदी रियाल देने की प्रतिवेदन को अनसुना कर दिया गया है। उन्होंने अदालत से अहमदाबाद से जाने वाले हज तीर्थयात्रियों से एकत्र की जा रही उच्च राशि को “असंवैधानिक, अवैध, मनमाना और अनुचित” घोषित करने और 6 मई के सर्कुलर को रद्द करने की अपील की। याचिकाकर्ताओं ने तीर्थयात्रियों को 2100 सऊदी रियाल की परिवर्तित विनिमय मुद्रा प्रदान करने के बारे में भी अदालत से निर्देश मांगा है।

यह भी पढ़ें : Murder Case: पत्नी की हत्या कर शव जंगल में ले जाकर जलाने वाले पति को अदालत ने दी आखिरी सांस तक कारावास की सजा

यह भी पढ़ें : Surrogacy Act: सरोगेसी अधिनियम को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई की फटकार, कोर्ट के रुख को देख वकील ने वापस ली याचिका

यह भी पढ़ें : Delhi Liquor Scam: ‘गवाहों को कर सकते हैं प्रभावित’ यह कह कर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Kanchan Rajput

Share
Published by
Kanchan Rajput

Recent Posts

Cleanliness Drive in Kurukshetra: कुरुक्षेत्र ने स्वच्छता को लेकर उठाया बड़ा कदम, CM सैनी ने भी दिया साथ

देशभर में स्वच्छता को लेकर कई बड़े कदम उठाए जाते हैं। जबसे देश में स्वच्छता…

27 mins ago

Haryana Weather Update: हरियाणा में दिखा कोहरे का कहर, प्रदूषण से मिली राहत, जानिए आज का अपडेट

हरियाणा में लगातार मौसम करवट बदल रहा है। वहीं मौसम विभाग ने भी हरियाणा के…

48 mins ago

Bajrang Punia: पहलवान बजरंग पुनिया पर बड़ा एक्शन, NADA द्वारा किए गए सस्पेंड, जानिए पूरा मामला

बजरंग पुनिया तब से चर्चाओं में हैं जबसे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब…

1 hour ago

Pakistan Violence: इस्लामाबाद बना कब्रिस्तान! इमरान समर्थकों पर चलीं धाएं-धाएं गोलियां, जानिए अब तक कितनों की मौत

पाकिस्तान में आतंकी हमलों से लेकर वहां के सुरक्षाबलों तक ने आतंक मचा रखा है।…

2 hours ago

Akhil Akkineni Engagement: इस South Superstar के घर आई खुशियों की लहर, बड़े बेटे की शादी से पहले छोटे बेटे ने की सगाई

शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री में भी कई अभिनेताओं ने…

3 hours ago