India News, इंडिया न्यूज, NSA on Amritpal, चंडीगढ़। 18 मार्च से फरार अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह को मोगा गुरुद्वारे से काबू किया गया था जिस पर अमृतपाल और उसके समर्थकों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत केस दर्ज किया हुआ था। बता दें कि अभी अमृतपाल सिंह को अभी असम की हाई सिक्योरिटी डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है।
एनएसए के तहत दर्ज किए गए पर्चे को लेकर अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर हरप्रीत सिंह सूदन व अमृतसर देहाती से सतिंदर सिंह स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश हुए। एडवाइजरी बोर्ड के सामने अधिकारियों ने अमृतपाल सहित हरजीत सिंह उर्फ चाचा, गुरमीत सिंह गिल, कुलवंत सिंह धालीवाल, बसंत सिंह, बलवंत सिंह, गुरिंदर पाल सिंह, सर्बजीत सिंह कलसी, वरिंदर सिंह ने अपना पक्ष रखा।
पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह सहित 10 आरोपितों पर एनएसए लगाया है। एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य डीसी और एसएसपी के पक्ष को जानने के बाद डिब्रूगढ़ जेल में बंद आरोपितों से कभी भी पूछताछ कर सकते हैं।
आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून National Security Act-NSA, 1980 के नाम से जाना जाता है। यह एक निवारक निरोध कानून है। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा जब भविष्य में किसी अपराध को किए जाने की संभावना होती है तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत मामला दर्ज किया जाता है। एनएसए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को 5 दिनों तक बिना वजह बताए कैद में रखा जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह एक्ट किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है।
मालूम रहे कि केंद्र और राज्य सरकार किसी व्यक्ति को खास अधिकार के तहत एनएसए के तहत हिरासत में लेने का अधिकार देता है। एनएसए के तहत किसी भी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। अगर इस बीच और कोई नए सबूत मिलते हैं तो सरकार इसकी समय-सीमा को बढ़ा सकती है।
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