India News Haryana (इंडिया न्यूज), Mobile User: मोबाइल यूजर्स के लिए एक अहम सूचना है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने देशभर में बढ़ते हुए अनचाहे कमर्शियल मैसेज और ओटीपी से जुड़े साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है, क्योंकि इन संदेशों के जरिए स्कैमर्स और साइबर अपराधी यूजर्स की निजी जानकारी चुराने और उन्हें ठगने का प्रयास करते हैं।
इंटरनेट और स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल के साथ-साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले भी तेज़ी से बढ़े हैं। पहले जहां स्मार्टफोन ने हमारे जीवन को सरल और आसान बनाया था, वहीं अब यह साइबर क्रिमिनल्स के लिए भी एक नया हथियार बन चुका है। अनचाहे विज्ञापन, ओटीपी धोखाधड़ी और फिशिंग अटैक्स ने यूजर्स को मानसिक और वित्तीय परेशानियों में डाल दिया है।
TRAI का यह कदम इन समस्याओं पर काबू पाने के लिए उठाया गया है।1 दिसंबर 2024 से यह नया ट्रेसेबिलिटी नियम लागू होगा। इसके तहत, टेलीकॉम कंपनियों को अब ओटीपी और कमर्शियल मैसेज को ट्रैक करना होगा।
पहले टेलीकॉम कंपनियों को इसके लिए 31 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, लेकिन जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल की मांग पर इसकी समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई थी। अब 1 दिसंबर से यह नियम अनिवार्य हो जाएगा, जिससे यूजर्स को भेजे जाने वाले संदेशों पर निगरानी रखी जाएगी और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। यह कदम मोबाइल यूजर्स को सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी पर काबू पाने में मदद मिलेगी।