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Haryana Election 2024: BNSS की धारा-163 के तहत क्या हैं पाबंदियां? देखें पूरी लिस्ट

India News Haryana, Haryana Election 2024: हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण बनाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक मीणा ने भारतीय नगरिक संहिता की धारा-163 का प्रयोग करते हुए कुछ महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं।

जानें क्या है आदेश…

तो वहीं, इस आदेश के अनुसार, मतदान केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार द्वारा बूथ स्थापित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, 200 मीटर के बाहर बूथ स्थापित करने के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान में कोई व्यवधान न आए, उम्मीदवारों को स्थानीय निकाय, जैसे नगर परिषद या पंचायत समिति से भी अनुमति लेनी होगी।

Haryana Assembly Polls : वोटर कार्ड न हो तो इन पहचान पत्रों से भी कर सकेंगे मतदान, जानें

बूथ पर केवल दो कुर्सियाँ और एक मेज स्थापित की जा सकती हैं, और मौसम की दृष्टि से इन पर छाता या कपड़े से बना आवरण लगाया जा सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि बूथ पर उम्मीदवार या राजनीतिक दल के नाम या निशान वाली अनधिकृत वोटर पर्चियाँ नहीं दी जा सकतीं। मतदान केंद्र पर भीड़ इकट्ठा करने पर पाबंदी है, और मतदाता अपने वोट डालने के बाद वहां एकत्र नहीं हो सकते।

मोबाइल फोनपर भी पाबंदी

जानकारी के अनुसार, इसके अलावा, मतदान केंद्र और बूथ के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन, वायरलेस और अन्य संचार उपकरण रखने पर भी पाबंदी रहेगी। अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसा उपकरण मिला, तो उसे जब्त किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये सभी पाबंदियां 8 अक्टूबर को मतगणना केंद्रों और इसके 100 मीटर के दायरे में भी लागू रहेंगी। यह कदम चुनाव की प्रक्रिया को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए उठाए गए हैं, ताकि सभी मतदाता स्वतंत्रता से अपने मत का प्रयोग कर सकें।

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