India News Haryana (इंडिया न्यूज), Pension News: अगर आप केंद्र या राज्य सरकार के पेंशनर हैं, तो आपको अब कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पेंशन प्रक्रिया को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करना अत्यंत आवश्यक है। यदि जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं किया जाता है, तो आपकी पेंशन राशि रोकी जा सकती है, जिससे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
सरकार की ओर से पेंशन प्राप्त करने के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का नियम बनाया गया है। पेंशनर यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन, दोनों तरीकों से जमा कर सकते हैं। इसके लिए पेंशनर जीवन प्रमाण पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं। नियमों के अनुसार, 60 से 80 वर्ष के बीच के पेंशनरों को 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है।
वहीं, 80 साल से अधिक उम्र के सुपर सीनियर पेंशनर के लिए यह अवधि 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक होती है। यदि पेंशनर निर्धारित समय तक प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं, तो उनकी पेंशन का लाभ बंद हो सकता है। इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाने के लिए पेंशनर आधार कार्ड की सहायता से डिजिटल रूप में भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। सरकार समय-समय पर पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है, और इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है।
पेंशनरों के लिए यह आवश्यक है कि वे समय पर इन नियमों के अनुरूप आवश्यक दस्तावेज जमा करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। याद रखें, यदि समय पर जीवन प्रमाण पत्र नहीं जमा किया गया, तो पेंशन का भुगतान बाधित हो सकता है। इसलिए पेंशनरों को इस प्रक्रिया को पूरा करने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ताकि उनका पेंशन लाभ बिना किसी रुकावट के जारी रह सके।
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