Ration Card Online Apply जानिये, राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना कितना आसान

Ration Card Online Apply

इंडिया न्यूज़, नई दिल्ली :

Ration Card Online Apply राशन कार्ड का उपयोग केवल राशन तक ही सीमित नहीं है बल्कि इस कार्ड का उपयोग डोमिसाइल, जन्म प्रमाण पत्र और वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर भी किया जाता है। अगर आपने अभी तक अपना राशन कार्ड नहीं बनवाया या राशन कार्ड में आपके किसी परिवार के सदस्य जा नाम नहीं है तो बता दें कि यह खबर आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती है। जी हां, अब आप आॅनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस में आप कुछ ही समय में आप अपना नाम राशन कार्ड में ऐड कर सकते हैं। जानें यह है आसान तरीका।

18 की ऊपर की आयु के अपना अलग बनवा सकते हैं कार्ड

वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वह राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का नाम पेरेंट्स के राशन कार्ड में शामिल किया जाता है। हालांकि 18 साल से ऊपर वाले अपने लिए अलग राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

ऐसे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई

  • सर्वप्रथम आवेदक को Food Civil Supplies & Consumer Affairs Departments Government of Haryana की Official Website पर जाना होगा।
  • वेबसाइट पर जाने के बाद सामने होम पेज खुल जायेगा। इस पर नीचे Quick Link में Online Ration Card का ऑप्शन दिखाई देगा।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सामने Saral Haryana Portal का होम पेज खुल जायेगा। पोर्टल पर आपको लॉगिन का फॉर्म दिखाई देगा, नीचे Registration Here का विकल्प दिखाई देगा।
  • विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर आगे का पेज खुल जायेगा जिस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जायेगा। इस फॉर्म में अपना नाम, ई-मेल आईडी, पासवर्ड, स्टेट और कैप्चा कोड डालकर Validate के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद वापस लॉगिन पेज पर जाना होगा। फिर आपको लॉगिन फॉर्म में लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
  • सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी ।फिर आपको Apply For Services पर क्लिक करना होगा ।

इन डॉक्युमेंट्स की कहां पड़ती है जरूरत

राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, सरकार के द्वारा जारी किया गया कोई आई कार्ड, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सकता है। इसके अलावा पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, पते के प्रमाण के तौर पर बिजली बिल, गैस कनेक्शन बुक, टेलिफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, रेंटल एग्रीमेंट जैसे डॉक्युमेंट भी लगेंगे।

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Amit Sood

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