काम की बात

Supreme Court: ‘अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो…’, वायु प्रदूषण पर SC की हरियाणा सरकार को चेतावनी

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मामले में हरियाणा सरकार की लापरवाही पर गंभीरता से चिंता जताई है। अदालत ने हरियाणा सरकार को पूर्व में दिए गए आदेशों का पालन न करने पर फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि अगर सरकार ने अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया, तो मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना का मामला दर्ज किया जाएगा।

पराली के मामलों में उठाए सवाल

अदालत ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार पराली जलाने के मामलों में मुकदमे क्यों नहीं कर रही है, जबकि ऐसे मामलों में सिर्फ मामूली जुर्माना लगाकर लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। कोर्ट ने इसरो द्वारा दी गई जानकारी का भी जिक्र करते हुए कहा कि यदि वह आग लगने के स्थान की पहचान कर सकता है, तो सरकार को क्या समस्या है?

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सख्त कार्रवाई के निर्देश

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला राजनीतिक नहीं है और यदि मुख्य सचिव किसी दबाव में काम कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी समन जारी किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि पंजाब में भी स्थिति ऐसी ही है और दोनों राज्यों का रवैया इस समस्या के समाधान में अस्वीकार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के हलफनामे को गैर-अनुपालन से भरा हुआ बताया और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को निर्देश दिया कि वह राज्य के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करे।

मुख्य सचिव को आदेश

अदालत ने हरियाणा के मुख्य सचिव को अगले बुधवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर यह स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है कि क्यों उल्लंघनकर्ताओं और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती वायु प्रदूषण की गंभीरता को दर्शाती है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे राज्य सरकारों पर कार्रवाई करने का दबाव बनेगा।

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