India News (इंडिया न्यूज़), Delhi Odd-Even Rule, नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के चलते आड-ईवेन नियम फिर लागू कर दिया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) का औसत स्तर 450 से ऊपर रहने के बाद आप की अरविंद केजरीवाल सरकार ने उच्चस्तरीय बैठक कर राजधानी में 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला लिया है।
वहीं दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदूषण कम करने के लिए नियमित तौर पर कदम उठाए जा रहे हैं और दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, जिसे देखते हुए दिवाली के अगले दिन एक सप्ताह का ऑड-ईवन का फॉमूर्ला लागू किया जाएगा।
यह 13 से 20 नवंबर तक लागू रहेगा। गोपाल राय ने कहा कि बीएस-3 पेट्रोल वाहनों और बीएस-4 डीजल वाहनों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, वह ग्रेप-4 में भी जारी रहेगा। सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों, आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छोड़कर अन्य ट्रकों की दिल्ली में एंट्री बैन है। इसके अलावा ग्रेप-3 में फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पावर ट्रांसमिशन पाइपलाइनों पर विध्वंस कार्य को छूट दी गई थी। हालांकि, अब उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट का आखिरी नंबर ऑड (1,3,5,7,9) है तो आप माह की 3, 5, 7, 9, 11,13 और 15 तारीख को ही गाड़ी चला पाएंगे, क्योंकि इन तारीखों में ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी। इसी तरह अगर आपकी गाड़ी का आखिरी नंबर ईवन (2,4,6,8,0) है तो आप महीने की 4, 6, 8, 10, 12 और 14 तारीख को ही गाड़ी निकाल पाएंगे, क्योंकि इन तारीखों में ईवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर के नागरिकों से कहा है कि बच्चे, बुजुर्ग और सांस, ह्रदय, मस्तिष्क संबंधी या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहर गतिविधियों से बचें और संभव हो तो घर के अंदर ही रहें। बहुत जरूरी हो तभी वे लोग बाहर निकलें।
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