India News (इंडिया न्यूज़), Jammu Kashmir Article 370 Verdict Updates, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि अगले वर्ष 30 सितंबर तक विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं।
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने और न्यायमूर्ति बीआर गवई एवं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की ओर से फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान का अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने की शक्ति है।संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से स्पष्ट है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं।
बता दें कि देश की मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ही यानि 5 अगस्त, 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था। साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बांटा था। सुप्रीमकोर्ट में इस आर्टिकल के खिलाफ कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। 5 जजों की बेंच के सामने 16 दिन तक चली सुनवाई 5 सितंबर को समाप्त हुई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के 96 दिनों के बाद उक्त केस पर फैसला सुनाया।
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