India News Haryana (इंडिया न्यूज), Shambhu Border Farmer’s Protest : हरियाणा-पंजाब शंभू बॉर्डर को लेकर आज सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी हुई थी, जिस पर अभी सुनवाई फिर एक सप्ताह बाद होगी। फिलहाल हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा।
जानकारी के अनुसार देश की शीर्ष सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अंबाला के पास शंभू बॉर्डर पर यथास्थिति बनाए रखी जाए। कोर्ट ने पुन: पंजाब और हरियाणा की सरकार से अंबाला शंभू सीमा पर बैरिकेड्स हटाने के लिए कदम उठाने को कहा है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशान न उठानी पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक निष्पक्ष कमेटी गठित करें, जिसमें प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होंगे जो किसानों और अन्य हितधारकों से संपर्क कर उनकी मांगों का व्यावहारिक समाधान खोज सकेंगे जोकि सभी के लिए हितकर हो। बता दें कि 13 फरवरी से बंद बॉर्डर से लोग काफी परेशान हो चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी हरियाणा सरकार को बॉर्डर बंद करने पर फटकार लगाई थी। वह शंभु बॉर्डर को खुलवाने के आदेश जनहित में देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ को लगातार मांग की जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने वालों के खिलाफ सख्त गाइडलाइन बनाने की भी माँग की जा रही।
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