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Supreme Court’s Hearing on Shambhu Border : शंभू बॉर्डर अभी खुलेगा या नहीं, हरियाणा सरकार की याचिका पर SC में सुनवाई आज

• LAST UPDATED : July 22, 2024
  • शांडिल्य बोले- अंबाला में आ रही परेशानी बारे करवाया जाएगा अवगत 

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Supreme Court’s Hearing on Shambhu Border : शंभु बॉर्डर बंद होने के कारण परेशान अंबाला के छोटे-बड़े व्यापारियों, रेहड़ी-फड़ी वालों एवं अन्य ग़रीब लोगों की आवाज को सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता वासु रंजन शांडिल्य 22 जुलाई को बुलंद करेंगे। शंभु बॉर्डर खोलने के मामले में याचिकाकर्ता शांडिल्य ने बताया कि हरियाणा सरकार ने जो हाईकोर्ट के आदेशों को चुनौती दी है वह इसका विरोध करेंगे क्योंकि आमजन को शंभु बॉर्डर बंद होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वह शंभु बॉर्डर बंद होने के कारण आ रही परेशानी की फोटो एवं वीडियो फुटेज भी सुप्रीम कोर्ट को दिखायेंगे।

Supreme Court’s Hearing on Shambhu Border : हरियाणा सरकार को पहले भी लग चुकी है फटकार

शांडिल्य ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत एवं जस्टिस उजल भूयन की खंडपीठ द्वारा इस मामले में सुनवाई की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी हरियाणा सरकार को बॉर्डर बंद करने पर फटकार लगाई थी। वह शंभु बॉर्डर को खुलवाने के आदेश जनहित में देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ को मांग करेंगे और अम्बाला में आ रही भूखमरी को निश्चित तौर पर बचाने का काम करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वह बहस के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने वालों के खिलाफ सख्त गाइडलाइन बनाने की भी माँग करेंगे। शांडिल्य ने कहा उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार द्वारा चुनौती दिए गए हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम मोहर लगाते हुए शंभु बॉर्डर को खोलने के आदेश देगी।

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