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Supreme Court’s Rebuke to Haryana Government : कोई भी राज्य नहीं कर सकता हाईवे बंद, जल्द यातायात सुचारू कराए

• LAST UPDATED : July 12, 2024

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Supreme Court’s rebuke to Haryana Government : शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी टिप्पणी की है। जी हां, हरियाणा सरकार की डाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई राज्य आखिर किस पावर से हाईवे को रोक सकता है। किसान भी देश के ही नागरिक हैं। उनकी समस्याओं का समाधान करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी उस समय आई जब हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने सप्ताहभर में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दिए।

Supreme Court’s rebuke to Haryana Government : 5 माह से शंभू बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं किसान

शंभू बॉर्डर पर किसान पिछले 5 माह से धरने पर बैठे हैं। लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुध नहीं ली। किसान देश के ही नागरिक हैं, उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधा और भोजन उपलब्ध कराए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर बॉर्डर खोलने का आदेश दिया था।

मालूम रहे कि किसान लगातार एमएसपी गारंटी की मांग करते आ रहे हैं लेकिन हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर ही किसानों को रोका हुआ है। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर पर हाईवे को पूरी तर बंद किया हुआ है जिस कारण आमजन और व्यापारी वर्ग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच किसानों द्वारा अनेक दिल्ली जाने के लिए बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन हरियाणा पुलिस की ओर से लाठीचार्ज, आंसू गैस जैसी कार्रवाई कर आगे आने से रोका गया।

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