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Swati Maliwal Assault Case : विभव के अधिवक्ता बोले- स्वाति मालीवाल जबरन मुख्यमंत्री आवास में घुसी थीं

• LAST UPDATED : May 27, 2024
  • जमानत पर सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील ने कोर्ट में रखी दलील

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Swati Maliwal Assault Case : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान विभव के अधिवक्ता ने कहा कि स्वाति मालीवाल जबरन मुख्यमंत्री आवास में घुसी थीं, उनका इरादा परेशान करने का था। सांसद होने के नाते उन्हें कुछ भी करने की छूट नहीं दी जा सकती है।

Swati Maliwal Assault Case : विभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई के दौरान स्वाति मालीवाल भी मौजूद रहीं। विभव कुमार के अधिवक्ता ने कहा कि मालीवाल की तरफ से दर्ज करवाई गई एफआईआर में आईपीसी की धारा 308 लगाई गई है, जिस पर सत्र न्यायालय में सुनवाई हो सकती है। आइए एफआईआर देखें और देखें कि क्या ये धाराएं लागू भी होती हैं? धारा 308 आईपीसी, क्या इसे भी ऐसे ही रखा गया है? मालीवाल ने यह नहीं कहा कि वह सीएम के बुलाने पर परिसर में आई थीं।

सांसद होने के नाते क्या कुछ भी करने की छूट

वकील हरी हरन ने सवाल किया कि मालीवाल वह आवास में घुस गईं। यह अतिक्रमण के बराबर है। क्या कोई इस तरह से आवास में घुस सकता है? हमने उनके (मालीवाल) खिलाफ अतिक्रमण की शिकायत भी की है. यह सीएम का घर है, क्या कोई इस तरह से आ सकता है? सांसद होने के नाते, क्या आपको कुछ भी करने की छूट है?

विभव के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल से कहा गया कि सांसद को आप बाहर इंतजार करवाओगे? वह इस तरह के बयान देकर तुरंत उकसावे का काम कर रही थीं। उन्हें सीएम के आवास में किसने बुलाया? वह अपने मन में कुछ सोच कर आई थीं। आने से पहले उन्होंने कुछ सोच रखा था। फिर उन्होंने बार-बार सुरक्षाकर्मियों से पूछा कि क्या उन्होंने बिभव से बात की है?

दिल्ली पुलिस की जांच पर उठे सवाल

सुनवाई के दौरान वकील ने बताया कि मालीवाल बार-बार बिभव के बारे में पूछ रही थीं. क्या उन्हें बुलाया गया था? उन्हें सीएम के आवास पर किसने बुलाया? वह जबरन अंदर घुस रही हैं. यह अतिक्रमण है और एफआईआर हमारे खिलाफ है। यह किस तरह की जांच है? विभव कुमार के वकील ने दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाए।

दलीलें रखते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट की अनदेखी क्यों की? यह किस तरह की जांच है? वकील हरी हरन ने कहा कि स्वाति मालीवाल परेशानी पैदा करने के लिए पहले से ही सोची-समझी मंशा से आई थीं। वह अक्सर यहां आती रही हैं, इसलिए उन्हें क्या अतिक्रमण का अधिकार है?

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