चंडीगढ़
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच की कार्यवाही 17 मार्च को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक कार्यकारी अभियंता कार्यालय, पंचकूला में की जाएगी, इसमें मंच के चेयरमैन और सदस्यगण हिस्सा लेंगे।
बता दें निगम प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की बिजली से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे, जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडऩे बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं, बहरहाल, मंच से बिजली अधिनियम की धारा 126, धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड और जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच और दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी, प्रवक्ता ने कहा कि उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।