इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़
यूटी परिवहन विभाग ने टैक्सी(Taxi) और ऑटो-रिक्शा(Auto-Riksha) ऑपरेटरों को अपने-अपने ऑटो / कैब पर किराया सूची दिखने को कहा है। हाल ही में विभाग ने एसी टैक्सी, नॉन-एसी टैक्सी, रेडियो ऑटो और साधारण ऑटो किराए पर लेने के लिए चार्ज होने वाली दरों को अधिसूचित किया है।
दरों से संबंधित विवरण विभाग की वेबसाइट www.chdtransport.gov.in से डाउनलोड या प्राप्त किया जायेगा। ये दरें शहर में एक अप्रैल से लागू हो गई थी।
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यूटी परिवहन विभाग ने चंडीगढ़ में चल रही टैक्सियों और ऑटो के संचालकों को अधिसूचित किराया दरों के अनुसार यात्रियों से दरें वसूलने को कहा है।
इसके अलावा, विभाग ने जनता से अनुरोध किया कि यदि ऑपरेटरों द्वारा कोई अधिक दर वसूल की जाती है, तो वे राज्य परिवहन प्राधिकरण, (Sector-18-A)सेक्टर 18-ए के कार्यालय में पंजीकृत डाक(Post) या ई-मेल(E-Mail) के माध्यम से sta18-chd@ पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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