India News Haryana (इंडिया न्यूज),Sonipat News :सोनीपत जिला के गांव पिपली स्थित राजकीय महाविद्यालय में एक छात्र ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी प्राध्यापक की गोली मारकर हत्या करने की थी। उक्त मामले में आरोपी छात्र व उसके दो साथियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया।
जानकारी मुताबिक 13 मार्च 2018 को मयूर विहार निवासी सितेंद्र नेखरखौदा थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके जीजा राजेश मलिक जो मूल रूप से गांव सरढाना के रहने वाले थे और सेक्टर-23 में रहते थे और राजकीय कॉलेज पिपली में बतौर अंग्रेजी प्राध्यापक कार्यरत थे। राजेश जब स्टेनो कार्यालय में हाजिरी लगाने गए तो वहां क्लर्क ज्योति पहले से मौजूद थी। इसी बीच गांव रोहणा निवासी बीए द्वितीय वर्ष के छात्र जगमेल उर्फ अमित ने वहां पहुंचकर सरेआम राजेश मलिक पर ताबड़तोड़ चार गोलियां मारकर हत्या कर दी। ज्योति ने बाहर भागकर वारदात के बारे में बताया, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो गया था।
पुलिस ने सितेंद्र के बयान के आधार में पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी रखी और उक्त मामले में तत्कालीन सीआईए प्रभारी इंदीवर की टीम ने एसआईटी खरखौदा के साथ मिलकर जगमेल उर्फ अमित को गिरफ्तार किया। मामले में जगमेल के दो अन्य साथियों गांव थाना कलां निवासी अमित व जशन को भी गिरफ्तार किया गया था और साथ ही जगमेल के चाचा दिनेश को भी गिरफ्तार किया था, चूंकि दिनेश की ही लाइसेंसी बंदूक से वारदात को अंजाम दिया गया था। अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया गया।