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Now The Unemployed of Haryana Will Get Jobs in Private Companies अब प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी

Now The Unemployed of Haryana Will Get Jobs in Private Companies अब प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के बेरोजगारों को मिलेगी नौकरी

इंडिया न्यूज ।

Now The Unemployed of Haryana Will Get Jobs in Private Companies : नौकरी की तलाश में युवा इधर उधर भटकते रहते थे लेकिन उन्हें सरकारी तो दूर प्राइवेट कंपनियों में भी नौकरी नहीं मिल पाती थी । लेकिन अब ऐसा नहीं होगा । अब हरियाणा के हर युवा को नौकरी देने का काम किया जाएगा,क्योकि अब हरियाणा में 75 प्रतिशत आरक्षण वाला कानून लागू हो गया है । पहले बाहरी राज्यों से आये बेरोजगार हरियाणा की कंपनियों में नौकरी हथियां लेते थे ।

परंतु अब ऐसा नहीं होगा । अब हरियाणा की प्रत्येक प्राइवेट कंपनियों में 75 प्रतिशत युवा हरियााण को नौकरी दी जाएगी । वहीं मुख्यमंत्री ने 2024 तक प्रदेश के सभी युवाओं को रोजगार दिलाने का नारा भी दिया है । 15 जनवरी 2022 से यह कानून लागू कर दिया गया था ।

हरियाणा 75 प्रतिशत आरक्षण विधेयक क्या है Now The Unemployed of Haryana Will Get Jobs in Private Companies

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा 75 प्रतिशत रिजर्वेशन का नियम लागू कर दिया गया है । इस नियम के तहत मुख्यमंत्री ने हरियाणा को 2024 तक बेरोजगार मुक्त करने का निर्णय भी दिया है ।

इस नियम के तहत हरियाणा के बेरोजगारों को 75 प्रतिशत प्राइवेट कंपनियोंं में आरक्षण भी दिया जाएगा । पहले बाहरी राज्यों से बेरोजगार नौकरी करने के लिए हरियाणा में आते थे और हरियाणा के निवासी बेरोजगार रह जाते थे । लेकिन अब ये नहीं होगा ।

हरियाणा निजी क्षेत्र के आरक्षण के प्रमुख बिंदु

विधेयक का नाम: हरियाणा निजी क्षेत्र का आरक्षण
स्थानीय उम्मीदवार अधिनियम 2020
बिल लागू करने की तारीख :15 जनवरी, 2022
लाभार्थी राज्य : हरियाणा
लाभार्थी श्रेणी : बेरोजगार
आवेदन का प्रकार:आवेदन करने की प्रक्रिया आॅनलाइन है।

हरियाणा 75 प्रतिशत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए पात्रता

अगर आप हरियाणा के निवासी है तो जिस कंपनियों में कर्मचारी को 30000 रूपये दिए जाते थे तो उसके लिए 75 प्रतिशत सीटें आपके लिए होगी ।
हरियाणा के मूल निवासी ही इसका फायदा उठा सकेंगे ।

जिस उम्मीदवार ने आईटीआई की हुई है उसे प्राथमिकता दी जाएगी की वह अच्छी कंपनी में नौकरी प्राप्त कर सके ।
हरियाणा की जिन कंपनियों में जितनी भी रिक्वायरमेंट भरी जाएगी उन्हीं पर नियम लागू होगा ।
लेकिन इस कानून को लागू होने से पहले जो भर्ती चल रही है उनमे यह नियम लागू नहीं होगा ।

इन क्षेत्रों में नहीं होगा नियम लागू

जिस कंपनी ने अभी शुरुआत की गई उनमे यह नियम लागू नहीं होगा । उसे स्टार्टअप के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा । इेंट भटठे पर यह नियम लागू नहीं होगा । वहां पर काम करने वाले बिहार आदि राज्योंं से होते है ।

कंपनियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

जो कंपनी इस कानून का पालन नहीं करेगी । उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । जो कंपनी कर्मचारी का पंजीकरण नहीं करेगी । उस पर 25 हजार से लेकर लाख रूपये तक जुर्माना किया जाएगा । जिस कंपनी द्वारा कर्मचारी का रोज डाटा छूपाया जाता रहा व रजिस्टर नहीं लगाया गया । उस पर प्रतिदिन 5 हजार जुर्माना होता रहेगा । ऐसा उम्मीदवार जिसकी मासिक आय 30 हजार रूपये है तो उसका रजिस्ट्रेशन श्रम कार्ड पोर्टल पर करवाना जरूरी होगा ।

हरियाणा निजी क्षेत्र नौकरी पंजीकरण 2022

इस नियम का फायदा उठाने के लिए युवाओं को संबंधित पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा ।

महत्वूपर्ण प्रमाणपत्र

यदि आप इस कानून का फायदा उठाना चाहते हो तो आपके पास निम्न महत्वपूर्ण प्रमाणपत्र होने चाहिए ।
फैमिली आईडी
हरियाणा रेजिडेंश प्रमाणपत्र
आईडी प्रुफ
शैक्षणिक प्रमाणपत्र

Now The Unemployed of Haryana Will Get Jobs in Private Companies

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