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Punjab Haryana High Court Statement पत्नी जीवन नर्क बनाना चाहती है तो पति तलाक का हकदार

• LAST UPDATED : February 22, 2022

Punjab Haryana High Court Statement
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़

Punjab Haryana High Court Statement तलाक न देने वाली पठानकोट की फैमिली कोर्ट (Pathankot family court) के आदेश को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह के बाद वैवाहिक संबंध न बनाना और झूठी एफआईआर दर्ज करवाना पति के प्रति घोर क्रूरता है। वहीं हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पत्नी पति का जीवन नर्क बनाना चाहती है तो पति तलाक का बिल्कुल हकदार है। हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश गुरदासपुर निवासी पति द्वारा तलाक की मांग की याचिका मंजूर करते हुए दिया है।

2015 में हुई थी शादी (Punjab Haryana High Court Statement)

पति ने बताया कि उसका विवाह 2015 में हुआ था। विवाह के 15 दिनों के बाद के बाद ही उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई और इसके तीन माह बाद जम्मू-कश्मीर में दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवा दिया। इतना ही नहीं, बल्कि 15 दिन जब वह घर पर रुकी तो उसने पति पत्नी के संबंध भी नहीं बनाए। उसने याची को साफ कह दिया कि वह उससे नहीं, बल्कि किसी और से शादी करना चाहती थी।

पत्नी की सारी दलीलें खारिज

हाईकोर्ट ने पत्नी की सारी दलीलें खारिज करते हुए कहा कि फैमिली कोर्ट के सामने उसने माना था कि शादी बिना दहेज के हुई थी। ऐसे में पत्नी द्वारा दी गई दलील सही नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि घटनाओं के क्रम और तथ्यों के विवरण से यह स्पष्ट हुआ है कि एफआईआर की आड़ में पत्नी मानसिक क्रूरता का प्रयास करने की कोशिश कर रही है जो पति को तलाक का अधिकार देता है।

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