नई दिल्ली/
डेडलाइन डेट की बात करें तो यह तारीख 22 जुलाई रखी गई है, इसके बाद से बैकों की तरफ से नए या पुराने मास्टरकार्ड के डेबिट, क्रेडिट, प्री-पेड कार्ड लोगों को नहीं दिए जाएंगे, इन नियमों का पालन सभी बैंकों को 22 जुलाई से करना होगा।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि मास्टरकार्ड के खिलाफ कार्रवाई की गई है, ‘कंपनी को पर्याप्त समय और अवसर देने के बाद भी, वह भुगतान प्रणाली आंकड़ों के रखरखाव पर गाइडलाइंस का अनुपालन करने में विफल रही है,’ RBI के मुताबिक, इस निर्देश का मास्टरकार्ड के मौजूदा ग्राहकों पर असर नहीं होगा, ‘मास्टरकार्ड सभी कार्ड जारी करने वाले बैंकों और गैर-बैंकों को इन निर्देशों का पालन करने की सलाह देगी।’
निजि क्षेत्र के बैंकों को खतरा
वहीं निजी क्षेत्र के आरबीएल बैंक ने गुरुवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक से मास्टरकार्ड एशिया-प्रशांत को नए क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने से रोकने के बाद उसकी क्रेडिट कार्ड जारी करने की दर प्रभावित होगी, आरबीएल बैंक ने शेयर बाजार को बताया, ‘हमारे बैंक की प्रति माह लगभग एक लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की वर्तमान दर तब तक प्रभावित हो सकती है, जब तक कि मास्टरकार्ड नेटवर्क पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने को लेकर नियामक की ओर से स्पष्टता न हो या वीज़ा के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा न हो जाए।’
इससे पहले, आरबीआई ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड को आंकड़ा रखे जाने से जुड़े मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए एक मई से अपने कार्ड नेटवर्क पर नए घरेलू ग्राहकों को जोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया था।