India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Cabinet: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को विधानसभा में यह घोषणा की कि राज्य मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए जारी अधिसूचना अब प्रभावी हो गई है। यह निर्णय राज्य अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि राज्यों को आरक्षण मुहैया कराने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण का संवैधानिक अधिकार है।
नई व्यवस्था के तहत, हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 10 प्रतिशत कोटा वंचित समुदाय के लिए और अन्य अनुसूचित जातियों के लिए भी 10 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस कदम की जानकारी दी और बताया कि यह निर्णय आज से लागू हो जाएगा।
वहीं, कांग्रेस ने इस फैसले पर विरोध जताया है। शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता गीता भुक्कल और मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के बीच तीखी बहस हुई। भुक्कल ने आरोप लगाया कि सरकार ने वंचित वर्ग के मुद्दों को नजरअंदाज किया और नौकरियों में भर्तियां नहीं कीं। उन्होंने इसे ‘फूट डालो और राज करो’ की राजनीति बताया।
इस बीच, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विवाद को शांत करते हुए कहा कि मंत्री बेदी को अपने शब्दों का चयन जिम्मेदारी से करना चाहिए। हुड्डा ने सरकार से किसानों, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर ध्यान देने की अपील की। इस पूरे घटनाक्रम ने हरियाणा में आरक्षण और वर्गीय राजनीति को लेकर नए विवाद को जन्म दिया है।
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