India News Haryana (इंडिया न्यूज), Haryana Elections: पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छौक्कर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। अदालत ने उन्हें दो अक्टूबर तक आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। यदि वे आत्मसमर्पण नहीं करते, तो पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया है। यह मामला हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।
इस मामले की शुरुआत तब हुई जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लगभग 14 महीने पहले छौक्कर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी का आरोप है कि छौक्कर का नाम साई आइना फर्म्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा हुआ है, जिसने करीब 1,497 लोगों से 360 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की थी। फर्म ने ग्राहकों को घर देने का वादा किया, लेकिन अपने वादे पर खरी नहीं उतरी।
दिलचस्प बात यह है कि धर्म सिंह छौक्कर का बेटा पहले ही इस मामले में जेल में है। हाल ही में, हाई कोर्ट ने यह चिंता जताई कि गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद छौक्कर को गिरफ्तार नहीं किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और ईडी प्रयासरत हैं, वह खुलेआम चुनाव प्रचार कैसे कर सकता है।
इस मामले में वरिंदर सिंह ने याचिका दायर की थी, जिसमें गिरफ्तारी में हो रही देरी पर सवाल उठाए गए थे। कुल मिलाकर, यह मामला न केवल धर्म सिंह छौक्कर के लिए, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक गंभीर राजनीतिक संकट उत्पन्न कर सकता है। चुनावों के निकट इस प्रकार की घटनाएं पार्टी की छवि पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं।
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