India News Haryana (इंडिया न्यूज), Punjab Haryana High Court: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आगामी पंचायत चुनावों को रद्द करने की मांग करने वाली 1,000 से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अदालत ने 206 पंचायतों पर लगे प्रतिबंध भी हटा दिए हैं, जिससे 15 अक्टूबर को होने वाले चुनावों को बिना किसी कानूनी रुकावट के आगे बढ़ाने की अनुमति मिली है।
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप का अधिकार केवल चुनाव आयोग के पास है। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि चुनावों की वीडियोग्राफी और रिकॉर्डिंग की जानी चाहिए। हालांकि, याचिकाकर्ताओं के वकील सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं, जो चुनावों के आसपास चल रहे कानूनी विवाद की ओर इशारा करता है। इन चुनावों में 13,237 सरपंचों और 83,437 पंचों का चुनाव होना है।
एडवोकेट हाकम सिंह ने बताया कि हाई कोर्ट में पंचायत चुनावों के संबंध में लगभग 1,000 रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, जिनमें से एक याचिका को छोड़कर सभी को खारिज कर दिया गया। 250 रिट याचिकाओं पर लगी रोक भी हटा दी गई है। उन्होंने कहा कि वे अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। इससे पहले, पंजाब हाई कोर्ट ने पूरे राज्य में पंचायत चुनावों पर रोक लगाने से इनकार किया था, लेकिन कुछ गांवों में नामांकन से संबंधित जटिलताओं के कारण चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई थी।
पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी अधिकारियों की लापरवाही के कारण उम्मीदवारों को आरक्षण और नामांकन से जुड़े मुद्दों में अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। बाजवा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सदन में आश्वासन दिया था कि पंचायत चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाएंगे, लेकिन हालात इस दिशा में नहीं जा रहे हैं।