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Ciagrette And Tobacco: अब बुरी आदतें होंगी कंट्रोल, सिगरेट और तंबाकू हो सकते है 35% महंगे

• LAST UPDATED : December 3, 2024

India News Haryana (इंडिया न्यूज), Ciagrette And Tobacco: सिगरेट और तंबाकू का सेवन करने वालों के लिए एक नई चिंता सामने आई है, क्योंकि इन उत्पादों पर जीएसटी दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। जीएसटी काउंसिल की आगामी बैठक से पहले, तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी को 28 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी किए जाने की सिफारिश की गई है। यह सिफारिश मंत्रियों के एक समूह (GoM) ने की, जो जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने के लिए गठित किया गया था।

GoM ने की जीएसटी बढ़ाने की मांग

अगर यह सिफारिश लागू होती है, तो सिगरेट और तंबाकू के उत्पादों पर अतिरिक्त खर्च उपभोक्ताओं को करना पड़ेगा। वर्तमान में, तंबाकू उत्पादों पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है, लेकिन अब इसे 7 फीसदी बढ़ाकर 35 फीसदी किया जा सकता है। इससे सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों के दामों में वृद्धि हो सकती है।

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इस बदलाव का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों पर अधिक नियंत्रण रखना और सरकार के राजस्व में वृद्धि करना है। इसके अलावा, स्वास्थ्य पर तंबाकू के नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए, सरकार का यह प्रयास उन लोगों को तंबाकू से दूरी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने का भी हो सकता है। हालांकि, इसपर अंतिम निर्णय जीएसटी काउंसिल की 21 दिसंबर को होने वाली बैठक में लिया जाएगा।

तंबाकू सेवन करने वालों पर भारी

इस प्रस्ताव के लागू होने से तंबाकू सेवन करने वालों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन यह फैसला सरकार के राजस्व संग्रह और स्वास्थ्य संबंधी उपायों को लेकर महत्वपूर्ण हो सकता है।

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