होम / Lawyers Strike: हरियाणा के फतेहाबाद जिला अदालत में जजों की कमी से वादकार परेशान

Lawyers Strike: हरियाणा के फतेहाबाद जिला अदालत में जजों की कमी से वादकार परेशान

• LAST UPDATED : May 27, 2023
  •  वकीलों ने शुरू कर दी अनिश्चित हड़ताल

India News (इंडिया न्यूज),Lawyers Strike,हरियाणा : हरियाणा के फतेहाबाद में जिले की अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की कमी के खिलाफ शुक्रवार से जिला बार एसोसिएशन से जुड़े सभी वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वकीलों ने जिला अदालत के आगे अपनी मांगों को लेकर धरना भी दिया। धरने का नेतृत्व बार एसोसिएशन के प्रधान नरेश सोनी ने किया। वकीलों के हड़ताल पर जाने से अदालतों का कामकाज ठप रहा और वादियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिन लोगों के केस पेडिंग थे या जिनकी तारीखें थी, उनको वापस जाना पड़ा।

मुवक्किलों को भारी दिक्कतें 

जिला बार एसोसिएशन के प्रधान नरेश सोनी ने बताया कि लंबे समय से फतेहाबाद में जजों की कमी होने की वजह से मुकदमों की नियमित रूप से सुनवाई प्रभावित हो रही है। इससे वकीलों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई केस लंबे खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि अदालत में पर्याप्त जज नहीं हैं। जिस कारण उनके मुवक्किलों को भारी दिक्कतें होती हैं।

जजों की कमी से केस की तारीख़ें लगती रहती है और केस लंबा चलने से मुवक्किल वकीलों से सवाल जवाब करते रहते हैं और लोगों को समय पर न्याय नहीं मिल रहा है। जजों की कमी की मांग को लेकर बार एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल फतेहाबाद सेशन डिविजन के निरीक्षक जज सहित अन्य जस्टिस से मुलाकात कर चुका है। इससे पहले फतेहाबाद बार में आए तत्कालीन निरीक्षक जज जस्टिस सुवीर सहगल से भी जजों की कमी पूरी करने की मांग की गई थी, लेकिन आज तक उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

बार अध्यक्ष ने बताया कि निर्णय लिया गया है कि जो भी वकील बार के इस फैसले का उल्लंघन करेगा उसको 2100 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा। वकील की सदस्यता खत्म करने का कड़ा फैसला भी लिया जा सकता है।

यह भी पढ़ें : Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्रों के यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक को जमानत देने से इनकार किया, कहा “शिक्षक भारत में भगवान हैं”

यह भी पढ़ें : Pension Distributed: अपात्रों-मृतकों को बांट दी पेंशन, हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट ने दे दिए CBI से जांच कराने के आदेश

यह भी पढ़ें : Sirf Ek Banda Kofi Hai: ‘सिर्फ एक बंदा काफी है’ फिल्म पर नही लगेगी रोक, राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम की याचीका खारिज की

Connect With Us : Twitter, Facebook 

Tags: