India News (इंडिया न्यूज़), Meeting On Safe School Vehicle Policy: स्कूल बस दुर्घटना में छह स्कूली बच्चों की मौत और लगभग 22 अन्य के घायल होने की घटना के बाद, हरियाणा सरकार ने संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को स्कूल प्रबंधन समिति/स्कूलों के प्रधानाचार्य के साथ सुरक्षित स्कूल वाहन नीति पर 13.04.2024 को दोपहर 2 बजेबैठक करने के निर्देश जारी किए हैं।
इसके अलावा, संबंधित अधिकारियों को 13 फरवरी (बैठक के दौरान) तक निजी स्कूलों को स्व-प्रमाणित हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है कि छात्रों के परिवहन के लिए उपयोग किए जा रहे सभी वाहन वैधानिक रूप से प्रमाणित हैं और ड्राइवर उपयुक्त रूप से योग्य हैं। उपरोक्त आदेशों के अलावा 20.04.2024 तक स्कूलों से प्रमाणपत्र वापस प्राप्त करना और 25 फरवरी तक डिफॉल्टर स्कूलों के प्रमाणपत्र संबंधित उपायुक्तों और जिला स्तरीय एसएसवीपी समिति के साथ साझा करना भी शामिल है।
इसके अलावा, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को भी 25.04.2024 तक स्कूलों से अनुपालन वाहनों की सूची प्राप्त करने और भौतिक सत्यापन के लिए बीआरसी और सीआरसी को साझा करने के साथ-साथ आवश्यक विवरण (वाहन संख्या, प्रमाणपत्र संख्या आदि) और विवरण के साथ अनुपालन वाहनों की संख्या प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है।
डीटीओ/जिला वेबसाइट पर ड्राइवर का नाम (नाम, आधार नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल सर्टिफिकेट और सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत अन्य विवरण आवश्यक हैं)। गौरतलब है कि मामले की जांच में कहा गया है कि दुर्घटना के समय ड्राइवर कथित तौर पर नशे में था और तेज गति से वाहन चला रहा था। गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट व अन्य कागजात उपलब्ध नहीं थे। जिला शिक्षा अधिकारी, नारनौल ने आगे बताया कि ईद के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश के बावजूद 11 अप्रैल 2024 को स्कूल खुला रहा।
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