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Overloading in Haryana : प्रदेश में ओवरलोडिंग को लेकर 13,153 वाहन जब्त

  • 693 वाहन बिना परमिट सड़कों पर दौड़ते मिले

  • हिसार, जींद, अंबाला, फतेहाबाद और फरीदाबाद में ओवरलोडिंग को लेकर सबसे ज्यादा वाहन जब्त

  • बिना परमिट वाले वाहनों के मामले में गुरुग्राम सबसे आगे 

डॉ. रविंद्र मलिक, India News (इंडिया न्यूज़), Overloading in Haryana, चंडीगढ़ : हरियाणा में खनन या अन्य कमर्शियल गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों में ओवरलोडिंग का मसला हमेशा से ही परेशानी का सबब रहा है। इसके चलते न केवल लोगों को परेशानी होती है बल्कि सरकार को भी रेवेन्यू लॉस होता है। इसी कड़ी में ओवरलोडिंग पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने खनन व परिवहन विभाग को अधिकारों में इजाफा करते हुए चालान के अधिकार दिए हैं।

पड़ोसी राज्य राजस्थान से आने वाले वाहनों में ओवरलोडिंग के चलते हरियाणा में काफी परेशानी पैदा हो रही है और इसको लेकर हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों राजस्थान सरकार से मसले पर बातचीत करते हुए आपत्ति भी जताई थी। इसी कड़ी में सरकार ने ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो (एचएसईएनबी) को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

हरियाणा में 13,153 वाहन ओवरलोडिंग के चलते जब्त

ब्यूरो से प्राप्त जानकारी में सामने आया है कि ब्यूरो की तरफ से लगातार वाहनों की चैकिंग की जा रही है और  साल 2023 में सभी जिलों में कुल 22708 वाहनों की चैकिंग की गई है। चैकिंग के दौरान नियमोें की अवहेलना  करते मिले 13153 वाहनों को जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए वाहनों में से सबसे ज्यादा वाहन हिसार जिले में हैं और वहां 1416 वाहनों को नियम तोड़ने के चलते जब्त किया गया है।

इसके बाद जींद जिला आता है वहां कुल 1177 वाहनों को नियम तोड़ने के चलते जब्त किया गया है। इसके बाद अंबाला में 1073, फतेहाबाद में 848, फरीदाबाद में 947 और सिरसा में 804 वाहनों को इंपाउंड किया गया है। इनके अलावा सिरसा में 804, पानीपत में 771, करनाल में 763, रोहतक में 667, पलवल में 647, झज्जर में 608 और चरखी दादरी में 602 वाहनों को जब्त किया गया है। बाकी अन्य हर जिले में 5 से से कम वाहनोें को जब्त किया गया है।

हरियाणा में 683, नूंह में सबसे ज्यादा 502 बिना परमिट के वाहन मिले

जिन जिलों में खनन व कमर्शियल एक्टिविटिज व इंडस्ट्री ज्यादा है, वहां ओवरलोडिंग की समस्या ज्यादा रिपोर्ट हो रही है। ब्यूरो से प्राप्त जानकारी अनुसार बिना परमिट के सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर कार्रवाई की गई है। काफी मामले ऐसे भी रहे जब संबंधित वाहन मालिक द्वारा वाहन का परमिट रिन्यू नहीं करवाया गया। हरियाणा में चैकिंग के दौरान साल 2023 में कुल 683 वाहन बिना परमिट के सड़कों पर चलते मिले। इनमें से सबसे ज्यादा बिना परमिट के 502 वाहन अकेले मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में रिपोर्ट हुए तो वहीं साथ लगता नूंह जिला 168 बिना परमिट के वाहनों के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा रोहतक में 8, रेवाड़ी में 3 और अंबाला में 2 बिना परमिट के वाहन मिले। बाकी अन्य जिलों में कोई बिना परमिट का वाहन रिपोर्ट नहीं हुआ।

नियम तोड़ते मिले वाहनोें पर 52.64 करोड़ की पेनल्टी

वहीं नियम तोड़ते मिले वाहनों पर हरियाणा स्टेट एनफोर्समेंट ब्यूरो ने भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार 5264 लाख (52.64 करोड़) की जुर्माना नियम तोड़ने वाहनों पर लगाया गया है। बता दें कि सबसे ज्यादा जुर्माना 581 लाख रुपए अंबाला में वाहनों पर लगाया गया है। इसके बाद जींद में 480.02, हिसार में 443.75, गुरुग्राम में 394.95 लाख, फरीदाबाद में 356.11लाख और रेवाड़ी में 284.81 लाख जुर्माना वाहनों पर नियम तोड़ने पर लगाया गया है। कुछ समय पहले चरखी दादरी जिले में ओवरलोडिंग के बढ़ते मामलों को लेकर फैसला लिया गया कि  डीसी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन होगा।

टास्क फोर्स में माइनिंग विभाग, प्रदूषण बोर्ड, आरटीए, एसडीएम, डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल होंगे जो महीने में दो बार अपनी रिपोर्ट डीसी को सौपेंगे। इस मामले में कोताही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पिछले साल के अंत में सरकार ने प्रदेश के अलग-अलग छह अधिकारियों को चरखी दादरी में ओवरलोडिंग से निपटने के लिए ऑर्डर जारी किए हैं। अधिकारियों के सुस्त रवैये और बेलगाम ओवरलोडिंग को देखकर फरीदाबाद के जिला परिवहन अधिकारी और नारनौल जिला परिवहन अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश परिवहन आयुक्त से की थी। मामला जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में उठा था और  इसके बाद सरकार की ओर से फरीदाबाद, नारनौल, करनाल, हिसार, नूंह और रेवाड़ी के परिवहन अधिकारियों को क्रमवार चरखी दादरी में चेकिंग के लिए विशेष ड्यूटी लगाई गई थी।

वाहनों की लोड ले जाने की लिमिट तय

हरियाणा में संबंधित विभाग द्वारा सामान ढोने वाले वाहनों की लिस्ट निर्धारित है। 10 टायर वाले वाहन को 28,000 किलोग्राम वजन ले जाने की अनुमति है वहीं 12 टायर वाले वाहन 35,000 किलोग्राम ले जा सकते हैं। इसके अलावा 14 टायर वाले वाहन 42,000 किलोग्राम और 16 टायर वाले वाहन 47,500 किलोग्राम ले जा सकते हैं। इसके अलावा 22 टायर वाले वाहन 55000 किलोग्राम वजन ले जा सकते हैं। ये भी बता दें कि इसके अतिरिक्त एक टन अधिक भार पाए जाने पर 22 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। इससे अधिक भार मिलने पर प्रति टन दो हजार रुपए बढ़ते जाएंगे।

ये बोले एडीजीपी

एचएसईएनबी के एडीजीपी अरशिंदर सिंह चावला का कहना है कि ब्यूरो द्वारा ओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए लगातार चेकिंग ड्राइव चलाई जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि वाहन चालन नियमों की अनदेखी न करें और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। नियमों की अनुपालना न करने वालों पर जुर्माना लगाने के अलावा वाहन जब्त कर चालान भी किए जा रहे हैं। विभाग की हरसंभव कोशिश है कि ओवरलोडिंग में इन्वॉल्व कोई डिफॉल्टर किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए।

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Amit Sood

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