India News Haryana (इंडिया न्यूज), Stilt Plus 4 Storey : हरियाणा में स्टिल्ट प्लस 4 मंजिल निर्माण को प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। जी हां, नगर एवं ग्राम नियोजन विकास मंत्री जेपी दलाल ने आज इसकी घोषणा कर दी है। राव कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उक्त मामले में निर्णय लिया गया। हालांकि, सरकार की ओर से कुछ नियम और शर्तों को भी इसमें शामिल किया गया है।
वहीं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने प्रेसवार्ता में कहा कि सेक्टरों में जो पहले से अवैध तरीके से 4 मंजिला भवन बनाए गए हैं, उन्हें गिराया नहीं जाएगा।
वहीं स्टिल्ट प्लस चार मंजिलों के निर्माण की अनुमति उन सेक्टरों, काॅलोनियों और आवासीय भूखंडों में ही दी जाएगी जिनका ले आउट प्लान प्रति प्लॉट चार आवासीय मकानों के साथ अप्रूव हुआ है। मालूम रहे कि प्रदेश सरकार ने 16 माह के बाद आवासीय क्षेत्रों में स्टिल्ट-प्लस-चार मंजिल निर्माण की अनुमति देने का फैसला किया है।
दरअसल, वह इमारत जिसमें स्टिल्ट फ्लोर होता है, वो जमीन से ऊपर उठा होता है। उस फ्लोर के ऊपर 4 और फ्लोर का निर्माण किया जाता है। इसमें भवन 5 फ्लोर की हो जाती है। स्टिल्ट फ्लोर का प्रयोग वैसे पार्किंग या स्टोरेज के लिए किया जा सकता है। वहीं इस फ्लोर के ऊपर की 4 मंजिलों का प्रयोग रिहायशी या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।
यह भी पढ़ें : Roof Collapse : फतेहाबाद में बारिश के कारण खेत के कोठे की छत ढहने से किसान की मौत
यह भी पढ़ें : Karnal Goods Train Accident : चलती मालगाड़ी से गिरे 10 कंटेनर, बिजली लाइन और रेलवे ट्रैक को नुकसान
यह भी पढ़ें : Hisar News : बारिश में किया गया सड़क का निर्माण, अधिकारियों ने लिया एक्शन
India News Haryana (इंडिया न्यूज), HCS-HPS Transferred : विधानसभा चुनाव के बाद बुधवार को हरियाणा सरकार…
कालका में आयोजित धन्यवाद रैली में कालका विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने खोला घोषणाओं…
India News Haryana (इंडिया न्यूज), CM Flying : यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की…
1 देसी पिस्टल, 1 देसी पिस्तौल, 4 जिंदा रौंद व 1 वैग्नआर गाड़ी बरामद India…
सदस्य मुकेश गर्ग भी सुनेंगे दलीलें India News Haryana (इंडिया न्यूज), New Electricity Rates : हरियाणा…
जमीन से कब्जा न छोड़ने वाले व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश,…