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ASI Sentenced in Bribery Case : नूंह में ASI को 5 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना

  • वाहन छोड़ने की एवज में मांगी थी रिश्वत

India News (इंडिया न्यूज), ASI Sentenced in Bribery Case : नूंह में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने रिश्वत लेने के एक केस में दोषी करार दिए एएसआई (ASI) को 5 वर्ष की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं, एक लाख रुपए का जुर्माना भी दोषी को देना पड़ेगा। बता दें कि दोषी को वाहन छोड़ने के एवज में मालिक से 20 हजार रुपए रिश्वत लेते विजिलेंस टीम ने तावडू से गिरफ्तार किया था।

2020 का था अवैध खनन से जुड़ा मामला

जानकारी के अनुसार सन् 2020 में अवैध खनन से जुड़ा एक मामला तावडू सदर थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें निम्बाहेड़ी थाना टपूकड़ा जिला अलवर निवासी मुबीन का वाहन जब्त किया गया था। मामले के तत्कालीन जांच अधिकारी एएसआई सुरेंद्र ने इस वाहन को छोड़ने के बदले मालिक से रिश्वत मांगी थी। शिकायत के आधार पर ही गुरुग्राम विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया और एएसआई सुरेंद्र को तावडू से 20,000 रुपए की रिश्वत के साथ काबू किया।

सबूताें के आधार पर कोर्ट ने आरोपी एएसआई सुरेंद्र को दोषी ठहराया। मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने 32 पेज की एक विस्तृत रिपोर्ट के साथ अपना फैसला सुनाया। जिसमें दोषी ASI सुरेंद्र को 5 वर्ष की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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Amit Sood

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