India News (इंडिया न्यूज़), Karnal Congress Candidate Divyanshu Budhiraja : करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार और हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुधिराजा को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के चलते उनकी परेशानी बढ़ गई है। उल्लेखनीय है कि वीरवार को मामले पर सुनवाई करते हुए दोपहर से पहले हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद उनके वकील ने कहा कि दिव्यांशु बुधिराजा सरेंडर कर देंगे तो फिर मामले को 7 मई में को सुनवाई के लिए रखा गया।
Karnal Congress Candidate Divyanshu Budhiraja : बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर केस
बता दें कि बुधिराजा ने पंचकूला में दर्ज एफआईआर व भगोड़ा घोषित करने के आदेश को रद्द करने की गुहार लगाई थी, जिस पर अब आगे सुनवाई होगी। पंचकुला अदालत ने नियमों का पालन न करते हुए बुधिराजा को भगोड़ा घोषित किया है। याचिका के अनुसार उसे वर्ष 2018 में हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लैक्स बोर्ड लगाने पर दर्ज केस में भगोड़ा घोषित किया गया है। विरोधी पार्टी बुद्धिराजा के खिलाफ इस मामले को लगातार कैश कर रही हैं। बुधिराजा के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर तीन जनवरी 2024 को पंचकूला सेक्टर 14 के पुलिस थाना में धारा 174ए के तहत मामला दर्ज किया गया।
सुनवाई के दौरान वह पेश नहीं हुए थे
दरअसल बुधिराजा के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की पुलिस में शिकायत दर्ज थी। इस मामले में न्यायालय में सुनवाई थी और सुनवाई के दौरान वह पेश नहीं हुए थे। बुधिराजा अभी तक भगोड़ा ही हैं। पुलिस के रिकार्ड में अब तक लापता रिपोर्ट सबमिट है। अब सबकी नज़रें मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।। राजनीतिक जानकारों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर 7 मई को बुधिराजा को राहत नहीं मिली तो आने वाले समय में उनका बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।