India News (इंडिया न्यूज), End Of Campaigning : प्रदेशभर में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हर कोई अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। वोटिंग से पूर्व आज शाम को 5 बजे चुनावी शोर यानी प्रचार थम जाएगा। जी हां, कही पर भी रोड शो, जनसभा, जुलूस नहीं निकाल पाएंगे।
चुनाव आयोग का कहना है कि मतदान से 48 घंटे पूर्व तक का समय साइलेंस पीरियड होता है। इस समय में किसी को भी प्रचार-प्रसार की अनुमति नहीं होती। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत यह समय सीमा वोटिंग के बाद स्वत: समाप्त हो जाती है।
आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, इस समय सीमा के लिए जिला मजिस्ट्रेट गैरकानूनी सभाओं, सार्वजनिक बैठक, लाउडिस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध और सभाओं को 5 से कम लोगों तक सीमित रखने को लेकर निर्देश जारी करता है। ECI के अनुसार साइलेंस पीरियड के समय घर-घर जाकर (डोर-टू-डोर) चुनाव प्रचार करने की अनुमित होती है।
प्रदेश में आज शाम से साइलेंस पीरियड शुरू होने के बाद टेलीविजन या अन्य प्लेटफॉर्म पर चुनाव से संबंधित किसी भी तरह के सर्वे चलाने पर प्रतिबंध होगा। धारा-126 के तहत ऐसे किसी भी काम की इजाजत नहीं होगी, जिससे चुनाव का रिजल्ट प्रभावित हो। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापन भी नहीं चलेंगे।
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