India News (इंडिया न्यूज़), HC on Divorce : शारीरिक रूप से अक्षम होने या बिना किसी कारण से लंबे समय तक पति के साथ संबंध न बनाना पति के प्रति पत्नी की मानसिक क्रूरता मानी जाएगी। कोर्ट का कहना है कि इसी को आधार मानते हुए इस क्रूरता के लिए पति तलाक मांगने का हकदार है।
हरियाणा निवासी एक महिला ने फैमिली कोर्ट के तलाक के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसने कहा था कि उसकी शादी साल 1999 में हुई थी पर दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। इस पर 2016 में याची के पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन दिया था। 2019 में फैमिली कोर्ट ने याची के पति के हक में फैसला सुनाया और तलाक का आदेश दिया था।
कोर्ट में पति ने बताया कि पत्नी काफी समय से उससे अलग रह रही है और काफी लंबे समय से उनके बीच संबंध भी नहीं बने। इस पर हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि दंपती में यदि एक भी लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाने से मना करता है तो वह दूसरे के प्रति मानसिक क्रूरता माना जाता है। तलााक का कारण यह भी माना जाएगा जब रिश्तों में सुधार की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसी कारण हाईकोर्ट ने पत्नी की याचिका को खारिज करते हुए तलाक के आदेश पर मुहर लगा दी।
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