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High Court Orders to Governments : हरियाणा-पंजाब और चंडीगढ़ की जेलों में बंद विदेशी कैदी भी परिजनों से बात कर सकें, सरकारें सुविधा दे

PUBLISHED BY: • LAST UPDATED : April 9, 2024

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  • विदेशी कैदियों के मानवाधिकारों पर लिया संज्ञान

India News (इंडिया न्यूज), High Court Orders to Governments, चंडीगढ़ : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की जेलों में बंद सभी विदेशी नागरिकों को एक बड़ी राहत दी है। इस राहत के बाद अब जेलों में बंद विदेशी नागरिक जल्द अपने परिवारों से फोन के जरिए वीडियो कॉल या फिर फोन पर बात कर सकेंगे।

जी हां, आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ की जेल में मौजूद विदेशी कैदियों के मानवाधिकारों को लेकर संज्ञान लेते हुए तीनों को नोटिस जारी कर माह में एक बार उनके परिजनों से कॉल या वीडियो कॉल की सुविधा को लेकर नीति बनाने पर जवाब दाखिल करने का आदेश भी दिया।

जीएस संधावालिया ने लुधियाना सेंट्रल जेल का किया था दौरा

मालूम रहे कि हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया बीते दिनों लुधियाना सेंट्रल जेल के दौरे पर थे। इस दौरान उन्हें वहां एक केन्या देश का नागरिक मिला, जिसने बताया कि वह गिरफ्तारी के बाद अब तक अपने परिजनों के साथा बातचीत नहीं कर पाया। जिस पर संधावालिया ने इस मामले पर संज्ञान लिया और इसे जनहित याचिका के तौर पर सुनने का निर्णय लिया।

विदेशी लोगों के भी जेल में मानवाधिकार

हाईकोर्ट ने साफ कहा कि जो भी विदेशी लोग जेल में हैं, उनके भी मानवाधिकार होते हैं। उन्हें भी उनके परिजनों के साथ बातचीत करने का अधिकार होता है। ऐसे में इस प्रकार की व्यवस्था की जरूरत है कि कम से कम माह में एक बार उनको इसका अवसर दिया जाए। फोन कॉल या वीडियो कॉल के माध्यम से वे अपने परिजनों से बात कर सकें। हाईकोर्ट ने याचिका पर अब हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ को 2 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिए हैं।

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