India News (इंडिया न्यूज़), Lok Sabha General Election-2024, नारनौल :
लोकसभा आम चुनाव-2024 के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल आचार संहिता का ख्याल रखें। ऐसा न करने की सूरत में चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। यह बात महेंद्रगढ़-भिवानी संसदीय रिटर्निंग आफिसर एवं उपायुक्त मोनिका गुप्ता (आईएएस) ने आज लघु सचिवालय नारनौल में सभी राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में कहीं।
डीसी ने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से इस बार संसदीय क्षेत्र में एक उम्मीदवार को 95 लाख रुपए तक का खर्च करने की सीमा निर्धारित की गई है। इस सारा खर्च का लेखा-जोखा सभी उम्मीदवारों को अपने खाते में रखना होगा। ऐसे में सभी संभावित उम्मीदवार केवल इसी कार्य के लिए अपना नया बैंक खाता खुलवा लें।
उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान वाहनों की इजाजत के लिए जीएम रोडवेज के सामने आवेदन करना है। वहीं लाउडस्पीकर तथा बैठक या रैली से संबंधित परमिशन संबंधित एसडीएम देगा। उन्होंने बताया कि पोस्टर आदि लगाने की इजाजत शहरी क्षेत्र में डीएमसी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित बीडीपीओ देंगे।
उपायुक्त ने बताया कि कोई भी उम्मीदवार किसी जाति या धर्म के नाम से वोट नहीं मांगेगा। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए सी-विजिल एप जारी किया गया है। सी-विजिल नागरिकों को चुनाव के दौरान रिश्वतखोरी, मुफ्त उपहार, शराब वितरण, अनुमत समय से अधिक देर तक लाउडस्पीकर बजाने जैसे आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की रिपोर्ट करने का अधिकार देता है। एक साधारण मोबाइल ऐप का उपयोग करके, नागरिक लाइव फोटो या वीडियो को कैप्चर करता है। उल्लंघन का स्पष्ट प्रमाण मिलते ही चुनाव तंत्र तुरंत हरकत में आ जाता है। प्रत्येक सी-विजिल मामले पर कार्रवाई की जाती है और 100 मिनट की समयावधि में की गई कार्रवाई के साथ जवाब दिया जाता है।
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