होम / Mahendragarh School Bus Accident Case : स्कूल बस हादसे के केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की खारिज 

Mahendragarh School Bus Accident Case : स्कूल बस हादसे के केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की खारिज 

• LAST UPDATED : April 24, 2024
  • हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को दूसरी याचिका (पीआईएल फाइल) करने को कहा 
India News (इंडिया न्यूज), Mahendragarh School Bus Accident Case : हरियाणा के महेंद्रगढ़, कनीना में हुए स्कूल बस हादसे के केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को दूसरी याचिका (पीआईएल फाइल) करने को कहा है। याचिकाकर्ता अधिकवक्ता बलराज गुर्जर ने बताया कि वह एक-दो दिन में इस मामले में पीआईएल दाखिल करेंगे। इस हादसे को अधिकारियों की नाकामी का परिणाम बताते हुए हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अधिकारियों ने सेफ स्कूल व्हीकल पॉलिसी पर काम नहीं किया गया, जिसके कारण लगातार स्कूल बस दुर्घटनाएं हो रही हैं। याचिका में संबंधित सभी अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका में ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रधान सचिव, ट्रांसपोर्ट कमिशनर व महेंद्रगढ़ डीसी, एसपी सहित 12 अधिकारियों को पार्टी बनाया गया है।
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