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Punjab-Haryana High Court’s Decision On Foreign Prisoners : विदेशी कैदी अब अपने परिजनों से फोन या वीडियो कॉल पर कर सकेंगे बात 

  • जस्टिस संधावालिया ने जेलों में बंद विदेशी नागरिकों के अनुरोध करने पर इस मामले में उठाई थी आवाज 
India News (इंडिया न्यूज), Punjab-Haryana High Court’s Decision On Foreign Prisoners : जेल में बंद विदेशी कैदियों को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने एक बड़ी राहत देने का फैसला किया है। जेलों में बंद विदेशी नागरिकों के लिए हाईकोर्ट ने नई प्रणाली की घोषणा की है। इस नई प्रणाली के तहत विदेशी कैदी अब परिजनों से महीने में कम से कम एक बार बात कर सकेंगे। इस नई प्रणाली के तहत विदेशी नागरिक जेल में अपने परिवार से फोन या वीडियो कॉल कर बात कर सकेंगे।

Punjab-Haryana High Court’s Decision On Foreign Prisoners : जस्टिस संधावालिया ने मामले में उठाई थी आवाज 

उल्लेखनीय है कि जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया के निरीक्षण के दौरान इस फैसले की घोषणा की गई। चूंकि जस्टिस संधावालिया ने जेलों में बंद विदेशी नागरिकों के अनुरोध करने पर इस मामले में आवाज उठाई थी। जिन्हें गिरफ्तारी के बाद अपने परिवार से संपर्क करने की अनुमति नहीं थी। हाईकोर्ट ने यह निर्णय लेते हुए दो राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।

जेल में रहते हुए भी अपने परिवार से संपर्क बना रहेगा

गौरतलब है कि जस्टिस संधावालिया ने उन विदेशी नागरिकों के लिए इस नई प्रणाली की मांग की थी जो जेल में बंद होकर अपने परिवार से संपर्क करने की अनुमति चाहते थे। उन्होंने इसे एक मानवाधिकार मुद्दा बताया और सरकार से इस दिशा में कदम उठाने की मांग की। विदेशी नागरिकों के पारिवारिक सदस्यों ने भी इस मामले में सहयोग किया और हाईकोर्ट के सामने अपनी मांग रखी। इस प्रकार उन्होंने इस नई प्रणाली की मांग को समर्थन दिया। यह नई प्रणाली विदेशी नागरिकों को उनके मूल्यवान अधिकारों को समझाने और संरक्षित करने में मदद करेगी, जिससे उन्हें जेल में रहते हुए भी अपने परिवार से संपर्क बना रहेगा।
Amit Sood

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