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Ludhiana Woman gets Death Penalty : मासूम बच्ची की हत्यारिन को मौत की सजा

  • 28 नंवबर को दिलरोज कौर का अपहरण कर की थी नृशंस हत्या

India News (इंडिया न्यूज), Ludhiana Woman gets Death Penalty : सेशन जज मुनीष सिंगल की अदालत ने 28 नवंबर 2021 को 2 साल 9 महीने की नाबालिग लड़की दिलरोज कौर के अपहरण और नृशंस हत्या के आरोप में क्वालिटी रोड, शिमलापुरी, लुधियाना की महिला नीलम (35) को मौत की सजा सुनाई है।
दोषी ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी और बेहद बर्बर तरीके से बच्ची को मार डाला था। अदालत ने कहा, कम उम्र की लड़की को जिंदा दफनाने से ज्यादा गंभीर, जघन्य और बर्बर अपराध कोई नहीं हो सकता।

कृत्य मानवीय मूल्यों पर एक धब्बा

“एक बच्ची को जिंदा दफनाकर उसकी हत्या करने का पूरा कृत्य मानवीय मूल्यों पर एक धब्बा है और आरोपी ने पड़ोसियों और मानवता के विश्वास को तोड़ा है। वास्तव में, महिला जेल, लुधियाना की अधीक्षक की रिपोर्ट यह बताती है कि दोषी के सुधार की कोई संभावना नहीं है”।

पीड़ित के वकील पारुपकर घुम्मन और अतिरिक्त लोक अभियोजक बीडी गुप्ता ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला साबित करने के लिए 25 गवाहों से पूछताछ की। चालान 24 दिसंबर, 2021 को पेश किया गया। फाइल 3 जनवरी, 2022 को कोर्ट पहुंची। 14 जनवरी 2022 को आरोप तय किए गए। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की अटल गवाही ने आरोपी को मौत की सजा दिलाई।

बच्ची को क्या मालूम था  …

अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि दिलरोज़ कौर एक स्कूटर के सामने खड़ी थी, जिसे नीलम चला रही थी और दिलरोज़ को मस्ती के मूड में देखा जा सकता है। बच्ची सोच रही होगी कि उसकी चाची, जिसे वह ‘बुआ’ कहती थी, उसे आनंद की सवारी पर ले जा रही थी या शायद उसके लिए कुछ सामान खरीदने जा रही थी। उसे क्या पता था कि उसका अपहरण कर लिया गया है और जल्द ही उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। दोषी महिला ने सबसे पहले शहर के बाहर सबसे सुनसान जगह की तलाश की और वहां एक गड्ढा खोदा ताकि बच्ची को जिंदा दफनाने के साथ ही उसका मुंह बंद करने में सिर्फ 10 मिनट लगे।

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Amit Sood

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