India News (इंडिया न्यूज़), Rape With Minor Girl : पानीपत जिला में एक नाबालिग लड़की के साथ शादी की नीयत से बहला-फुसला कर उसके साथ रेप करने के दोषी जीजा को 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उसे 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। डिप्टी डिस्टिक अटॉर्नी कुलदीप ढुल ने बताया कि एएसजे सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है और उसे 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि यह फैसला कोर्ट ने दो साल के बाद सुनाया है।
संदीप के नंबर पर संपर्क किया तो उसके दोनों नंबर स्विच ऑफ थे
पीड़िता के पिता ने सनौली थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बड़ी बेटी की शादी संदीप निवासी सोनीपत के साथ हुई थी। संदीप उसकी नाबालिग बेटी को भी शादी की नीयत से बहला-फुसला कर भगा ले गया और फिर उसके साथ रेप किया गया। पिता ने बताया कि 12 मई 2022 को काम से बाहर जाने का प्लान बनाया था। तभी पीछे से दामाद संदीप घर पर आया और उनकी नाबालिग बेटी को अपने साथ ले गया। पिता ने बताया कि जब उन्होंने संदीप के नंबर पर संपर्क किया तो उसके दोनों नंबर स्विच ऑफ थे।
Rape With Minor Girl : शादी की नीयत से भगा ले गया
उन्हें शक हो गया कि दामाद ने बेटी को शादी की नीयत से भगा ले गया है। उन्होंने घर का सामान चेक किया तो पैसे और गहने भी नहीं मिले। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर तकनीकी आधार पर दोनों की तलाश शुरू की थी। जिस दौरान पुलिस ने लड़की को गुरुग्राम में एक किराए के कमरे से बरामद किया था। लड़की की मेडिकल जांच में रेप की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो व रेप की धारा को जोड़ा था। 7 जून को संदीप को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और मामले में आज दो साल बाद कोर्ट का फैसला आया है।