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India News (इंडिया न्यूज), Haryana Liquor Policy : हरियाणा की सरकार द्वारा नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी कर लिया गया है जिसके तहत विदेशी शराब के मूल्य में 4 से 5% तक की बढ़ौतरी होगी, जबकि देसी शराब की बोतल करीब 4 रुपए तक महंगी होगी। उक्त पॉलिसी के तहत यह बदलाव 12 जून 2024 से लागू होंगे।
पॉलिसी के तहत अब हरियाणा में शराब के ठेके किसी गांव से 50 मीटर दूर खोले जा सकेंगे। वहीं बार रात 12 बजे के बाद किसी भी कीमत नहीं खुलेगा। हालांकि दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद को छूट प्रदान की गई है। यहां 12 बजे के बाद भी बार खोलने पर सरकार की ओर से कोई मनाही नहीं होगी। बस उसके लिए निर्धारित फीस अदा करनी होगी। यदि कोई नियमों की अवहेलना कर रात्रि 2 बजे के बाद भी बार खुला रखता है तो उसे सरकार को 5 लाख रुपए प्रति घंटे की फीस देनी पड़ सकती है।
आपको यह भी जानकारी दे दें कि अप्रैल से अक्टूबर तक सुबह 8 से रात्रि 11 बजे तक उक्त शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। नवंबर से मार्च तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक ठेके खोल सकेंगे। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से आधी रात 12 बजे तक शराब की दुकानें खुली रखी जा सकेंगी।
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