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HC on Live In Relationship : विवाह योग्य आयु न होने पर भी साथ रहने वाले सुरक्षा के हकदार

• LAST UPDATED : April 30, 2024
  • फिलहाल कोर्ट ने लड़की को पंचकूला के बाल गृह भेजने के दिए निर्देश 

India News (इंडिया न्यूज), HC on Live In Relationship : पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़े को लेकर अपना एक अहम फैसला सुनाया है और कहा कि केवल इस आधार पर कि प्रेमी जोड़ा शादी योग्य आयु का नहीं है। उन्हें भी जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बता दें कि उक्त जोड़े में लड़का (19) और लड़की 17 साल की है जिसे हाईकोर्ट ने पंचकूला के बालगृह भेजने के आदेश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार सिरसा निवासी एक लड़की ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डाली थी कि वह अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। उसने कोर्ट से कहा कि अभी उसकी व उसके प्रेमी की उम्र शादी के योग्य नहीं है। उसे उसके परिवार व रिश्तेदारों से खतरा बना हुआ है और ऐसे में उसे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए।

अनुच्छेद-21 का हवाला …

इस पर हाईकोर्ट ने फैसले में कहा कि संविधान का अनुच्छेद-21 प्रत्येक को जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है और राज्य इसे सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। यदि कहीं से भी उनको खतरा है तो एसपी कानून के अनुसार कार्य करें और यदि आवश्यक हो तो उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान करें।

फिलहाल कोर्ट ने लड़की को पंचकूला के बाल गृह भेजने के निर्देश दिए और कहा कि लड़की अभी नाबालिग है। लड़की को पंचकूला में तब तक रखा जाएगा, जब तक सिरसा के एसपी आकर उसे बाल गृह, सिरसा में ले जाएं। वहां वह वयस्क होने तक रहेगी और बालिग होने पर वह यह चुनने के लिए स्वतंत्र होगी कि वह आखिर कहां रहना चाहती है।

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