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HC Relief to BJP : प्रदेश सरकार को राहत, करनाल विस सीट के उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका रद

• LAST UPDATED : April 3, 2024

India News (इंडिया न्यूज), HC Relief to BJP, चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आज हरियाणा सरकार को बड़ी राहत दी है। जी हां, हाईकोर्ट ने करनाल विधानसभा सीट के उपचुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को रद कर दिया है। अब उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। मालूम रहे कि हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से कम होने की दलील गई थी।

याचिका में बीते दिनों आए महाराष्ट्र के अकोला उप-चुनाव को रद्द करने के मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर बैंच के फैसले को आधार बनाया गया था। एक बार फिर बता दें कि करनाल विधानसभा सीट पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस्तीफा देने के बाद खाली हो गई थी। नायब सैनी को हरियाणा का सीएम बने रहने के लिए 6 माह के भीतर विधायक बनना जरूरी है।

HC ने चुनाव आयोग से मांगा था जवाब

नए सीएम नायब सैनी की उम्मीदवारी वाली करनाल सीट पर विधानसभा उप-चुनाव के खिलाफ याचिका को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को मंजूर कर लिया था। हाईकोर्ट ने इस केस में चुनाव आयोग समेत केस से जुड़े दूसरे पक्षों को नोटिस जारी कर 30 अप्रैल तक जवाब देने को कहा था। नियम के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 151A के अनुसार यदि विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष से कम है तो चुनाव आयोग के पास उपचुनाव कराने का अधिकार ही नहीं बनता।

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