India News Haryana (इंडिया न्यूज), Punjab Haryana HC on Shambhu Border : पिछले काफी समय से किसानों और हरियाणा सरकार में द्वंद देखा जा रहा है, क्योंकि हरियाणा-पंजाब स्थित शंभू बॉर्डर पर किसान 13 फरवरी 2024 से अपनी मांगों को लेकर धरनारत हैं।
वहीं आज इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया जिसमें कोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि शंभू बॉर्डर पर की गई बैरिकेडिंग एक हफ्ते में खुलवाई जाए। इस दौरान यह भी कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी हरियाणा और पंजाब दोनों सरकारों की रहेगी।
हाईकोर्ट ने किसानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने की नसीहत भी दी। अभी की बात की जाए तो अंबाला शंभू बॉर्डर पर लगभग 400-500 प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, इसे अब और अधिक समय तक बंद रखना किसी के लिए भी हितकारी नहीं हैं। अनेक लोगों को इस हाईवे के बंद होने के कारण काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इतना ही नहीं, व्यापारियों के व्यापार भी ठप हो रहे हैं।
वहीं शुभकरण की मौत मामले में एफएसएल की रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश की गई जिसमें बताया गया कि शुभकरण के सर पर शॉट गन की गोली का निशान है। इस पर कोर्ट ने झज्जर के पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में एसआईटी बना जांच के आदेश दे दिए हैं।
वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद शंभू बॉर्डर पर किसानों का रुख बढ़ गया है। किसानों के चेहरे खिले नजर आए हैं। किसान नेताओं का कहना है कि बॉर्डर खुलने पर वह दिल्ली जाएंगे। वहीं अंबाला प्रशासन का कहना है कि अभी उनके पास आदेश की कॉपी नहीं पहुंची। अंबाला के व्यापारी संगठनों को भी हाईकोर्ट के आदेश की कापी का इंतजार है।
बता दें कि हाईकोर्ट के अधिवक्ता वासु रंजन शांडिल्य ने शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 5 माह से शंभू बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 44 बंद पड़ा है। इससे अंबाला के दुकानदार, व्यापारी, छोटे बड़े रेहड़ी फड़ी वाले भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं।
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