- दोषी घनश्याम ने जज प्रवीण कुमार से लगाई थी सजा में नरमी बरतने की गुहार, कहा-बीमार मां की देखभाल करने वाला कोई नहीं
- न्यायाधीश ने कहा-भतीजी बेटी के समान होती है,तुमने पवित्र रिश्ते को कलंकित और विश्वासघात किया है,इसलिए कठोर दंड देना जरूरी
India News (इंडिया न्यूज), Rape Accused Uncle Imprisoned For 20 Years : नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म करने वाले चाचा को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल कैद एक लाख 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण कुमार द्वारा सजा का फैसला सुनाए जाने से पहले दोषी चाचा घनश्याम ने सजा में नरमी बरतने की गुहार लगाते हुए कहा कि मेरे पिता की मौत हो चुकी है और मां बीमार रहती है। घर में केवल छोटा भाई है और केवल मात्र कमाने और बीमार की देखभाल करने मैं ही हूं। इसलिए सख्त सजा न दी जाए।
Rape Accused Uncle Imprisoned For 20 Years : ये किसी भी प्रकार से नरमी का हकदार नहीं
रहम की गुहार के जवाब में पब्लिक प्रोसिक्यूटर शर्मिष्ठा देवी ने न्यायाधीश से कहा कि दोषी ने जघन्य अपराध किया है, इसलिए लिए ये किसी भी प्रकार से नरमी का हकदार नहीं। दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जज साहब ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। इसके बाद न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने दोषी घनश्याम से पूछा कि तुमने ये घोर अपराध किया ही क्यों? भतीजी बेटी के समान होती है। तुमने पवित्र रिश्ते को कलंकित और विश्वासघात किया है। इसके लिए कठोर दंड दिया जाएगा। ताकि सभ्य समाज में कोई भी इस प्रकार का जघन्य अपराध करने की सोच भी न सके। इसके बाद कटघरे में खड़ा दोषी घनश्याम अपना सिर झुकाकर रोने लगा।
- कटघरे में सिर झुकाकर रोने लगा दोषी, 4 बार पहले भी बना चुका था अपनी हवस का शिकार
- पीडि़ता को दी थी छोटे भाई को मारने की धमकी, कोर्ट ने एक लाख 11 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
दादी के पास छोटे भाई के साथ रहती थी पीडि़ता
इस मामले में महिला थाना सिरसा पुलिस ने फरवरी 2020 में एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस को दिए बयान में 16 वर्षीय नाबालिग ने बताया था कि वह कक्षा पांचवीं तक पढ़ी है। उसके मां-बाप राजस्थान में रहते हैं और वह अपने छोटे भाई के साथ दादी के पास रहती है। पीड़िता ने बताया कि उसका चाचा घनश्याम कुंवारा है। 21 फरवरी 2020 को महाशिवरात्रि के दिन दोपहर को वह घर पर अकेली थी। करीब 3 बजे उसका चाचा घनश्याम शराब पीकर घर आया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का कहना है कि उसका चाचा पहले भी 4 बार उसके साथ दुष्कर्म कर चुका था। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि शिवरात्रि को जब उसका चाचा उसके साथ दुष्कर्म करने लगा तो उसने शोर मचाना चाहा,लेकिन चाचा ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और धमकी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो तेरे भाई को जान से मार दूंगा। इसके बाद चाचा ने उसके साथ मारपीट भी की।
दादी के लौटने पर बताई आपबीती
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि चाचा के जाने के बाद दादी घर आई तो उसने उसे सारी आपबीती बता दी। इसके बाद दादी उसे पुलिस थाना ले आई। महिला थाना पुलिस ने पीडि़ता का बयान दर्ज करके आरोपी चाचा घनश्याम के खिलाफ पोक्सो एक्ट की धारा 6,आईपीसी की धारा 323 व 506 के तहत केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने घनश्याम को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुना दी।